आर्म्स एक्ट में दोषी को दो वर्ष की सजा

Updated at : 18 May 2024 2:35 PM (IST)
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आर्म्स एक्ट में दोषी को दो वर्ष की सजा

17 सीएलए में भी एक वर्ष की सजा सुनायी गयी है.

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औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम कोर्ट सात माधवी सिंह ने नवीनगर थाना कांड संख्या 74/05, जीआर-1634/05, टीआर -514/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए नवीनगर के देवराज बिगहा निवासी एकमात्र अभियुक्त लल्लू सिंह को सजा सुनायी है. अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) में दो वर्ष की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया गया है. धारा 26 के तहत दो वर्ष की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया गया है तथा 17 सीएलए में भी एक वर्ष की सजा सुनायी गयी है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पुलिस अवर निरीक्षक विजय कुमार ने सात सितंबर 2005 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि गुप्त सूचना का सत्यापन करते हुए अभियुक्त के आवास पर तलाशी की गयी. तलाशी के दौरान एक टीन के बक्से से तीन देशी ग्रेनेड और दो कारतूस बरामद किया गया था.

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