औरंगाबाद में चोरी हुए ट्रैक्टर के बीमा दावे में उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, परिवादी को मिला 4.38 लाख रुपये का चेक
चेक सौंपते सदस्य और अधिवक्ता
Aurangabad News : औरंगाबाद उपभोक्ता आयोग ने चोरी हुए ट्रैक्टर के मामले में बीमा कंपनी को 4.39 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। जानें पूरा मामला और फैसला।
Aurangabad News : जिला उपभोक्ता आयोग ने चोरी हुए ट्रैक्टर के बीमा दावे से जुड़े एक मामले में परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया. आयोग के आदेश के अनुपालन में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बारूण प्रखंड के जगतपुर निवासी सुनील सिंह के नाम 4,38,917 रुपये का चेक जिला उपभोक्ता आयोग को उपलब्ध कराया.
वर्ष 2017 में घर के बाहर से चोरी हुआ था ट्रैक्टर
जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने बताया कि सुनील सिंह ने अपने महिंद्रा ट्रैक्टर का बीमा बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था. ट्रैक्टर का बीमित मूल्य 4 लाख रुपये था और बीमा अवधि 24 जून 2016 से 23 जून 2017 तक थी. इसी दौरान 20 मई 2017 को उनके घर के बाहर खड़ा ट्रैक्टर चोरी हो गया. घटना के बाद अज्ञात चोरों के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. इसके बाद बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि की मांग की गई, लेकिन भुगतान नहीं किया गया.
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विधिक नोटिस के बाद आयोग में दायर किया गया वाद
परिवादी ने अधिवक्ता जगनारायण सिंह के माध्यम से 23 नवंबर 2017 को बीमा कंपनी को विधिक नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद 21 दिसंबर 2017 को जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया गया. वाद में बीमा राशि 4 लाख रुपये, 10 प्रतिशत ब्याज तथा मानसिक प्रताड़ना के लिए क्षतिपूर्ति सहित कुल 5 लाख रुपये की मांग की गई.
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मिला लाभ
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार यदि कोई वाहन उपयोग में नहीं है और घर पर खड़ा है, तो उस स्थिति में परमिट की अनिवार्यता नहीं होती. जिला उपभोक्ता आयोग ने इस कानूनी पक्ष को स्वीकार करते हुए परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया और बीमा कंपनी को भुगतान का निर्देश दिया.
परिवादी को सौंपा गया चेक
आयोग के निर्णय के बाद जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने अधिवक्ता की उपस्थिति में परिवादी सुनील सिंह को 4,38,917 रुपये का चेक सौंपा. इस फैसले को उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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