दूसरी बार शराब पीने के आरोपित को एक साल की सजा

गुंजन कुमार नवीनगर थाना क्षेत्र के शनिचर बाजार का रहने वाला है
औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश द्वितीय नीतीश कुमार ने मंगलवार को दूसरी बार शराब पीने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनायी है. आरोपित गुंजन कुमार नवीनगर थाना क्षेत्र के शनिचर बाजार का रहने वाला है. अधिवक्ता सतीष कुमार स्नेही ने बताया कि 26 अक्तूबर 2023 को उत्पाद थाना के एएसआई उदय कुमार ने उक्त आरोपित को कोईरीडीह चेकपोस्ट के समीप से शराब के नशे में पकड़ा था. ब्रेथ एनेलाइजर से जांच करने के बाद शराब पीने की पुष्टि हुई थी और फिर उसे गिरफ्तार किया था. इस घटना को लेकर उत्पाद थाना में केस दर्ज कराया गया था एवं एएसआई दीपक कुमार ने इस कांड का अनुसंधान किया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




