मध्यस्थता अभियान में न्याय मित्रों की भागीदारी एवं सहयोग आवश्यक : सचिव

Updated at : 06 Aug 2025 6:57 PM (IST)
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मध्यस्थता अभियान में न्याय मित्रों की भागीदारी एवं सहयोग आवश्यक : सचिव

औरंगाबाद, मदनपुर व कुटुंबा प्रखंड के ग्राम कचहरी के न्याय मित्रों के साथ हुई बैठक

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औरंगाबाद, मदनपुर व कुटुंबा प्रखंड के ग्राम कचहरी के न्याय मित्रों के साथ हुई बैठक

औरंगाबाद शहर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल ने बुधवार को औरंगाबाद, मदनपुर एवं कुटुंबा प्रखंड के ग्राम कचहरी में कार्यरत न्याय मित्रों के साथ बैठक की. मध्यस्थता विशेष अभियान मध्यस्थता राष्ट्र के लिए विषय पर तीसरे दिन बैठक आयोजित की गयी और आवश्यक निर्देश दिये. न्याय मित्रों की भागीदारी एवं सहयोग के लिए अपील की गयी. सचिव ने बताया कि व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद एवं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, दाउदनगर में लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण के लिए 90 दिनों का यह विशेष अभियान है जिसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी न्याय-मित्रों की भागीदारी एवं सहयोग आवश्यक है. इस बैठक में न्याय मित्र के अध्यक्ष उदय कुमार सिन्हा भी लगातार तीसरे दिन भी बैठक में शामिल हुए और सभी न्याय-मित्रों का उत्साहवर्धन किया. उन्होंने भी अपने सहपाठी न्याय-मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि इस अभियान में बढ़-चढ़कर सभी न्याय मित्र सहयोग करें. क्योंकि यह राष्ट्रव्यापी अभियान है. बैठक में न्याय मित्र रौशन कुमार, दिलीप कुमार सिंह, अशोक कुमार, प्रमोद कुमार, शिल्पी सिंह, नंदकेश्वर साव, इरशाद आलम, उदय कुमार सिन्हा, मंतोष कुमार सिंह, अरविंद कुमार त्रिपाठी, संजय कुमार, धनंजय कुमार गुप्ता, शशिभूषण कुमार, सुमित कुमार, अमरजीत कुमार सहित अन्य उपस्थित थे.

13 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

मध्यस्थता के साथ-साथ सचिव ने राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी न्याय मित्रों को दी. कहा कि 13 सितंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय वादों का निस्तारण कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि न्यायिक क्षेत्र का जड़ ग्राम कचहरी है और आप वहां मुख्य रूप से कार्यरत हैं. ऐसे में आपसभी का दायित्व बढ़ जाता है कि पक्षकार को संपूर्ण न्याय दिलायें. इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी. क्योंकि अगर आप पक्षकारों के मामलों का सुलह के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन करवायेंगें तो वह निबटारा अंतिम होगा. क्योंकि उस निष्पादन की अपील नहीं होती है. जबकि ग्राम कचहरी अपने स्तर से मामले का निष्पादन करेगा तो उसकीअपील हो सकती है.

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