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अफीम डोडा तस्कर को चार साल सश्रम कारावास

स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि पंजाब के पावरझांगी गुरदासपुर निवासी प्राथमिक अभियुक्त बलजीत सिंह को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में 22 मई को दोषी ठहराया गया था

औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट इसरार अहमद ने बारुण थाना कांड संख्या -117/22, जीआर-13/22 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधीन अभियुक्त को सजा सुनायी है. स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि पंजाब के पावरझांगी गुरदासपुर निवासी प्राथमिक अभियुक्त बलजीत सिंह को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में 22 मई को दोषी ठहराया गया था. शुक्रवार को सजा की बिंदु पर अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट में चार साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने अतिरिक्त साधारण कारावास होगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बुजुर्ग और पारिवारिक जिम्मेदारियां दिखाते हुए कम से कम सजा की मांग की. स्पेशल पीपी ने एनएच टू पर गैरकानूनी व्यापार और तस्करी के लिए अधिकतम सजा की मांग की. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात जिला जज प्रथम ने सजा सुनाई. अधिवक्ता ने आगे बताया कि बारुण थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि जोगिया एनएच टू पर खालसा लाइन होटल के संचालक बलजीत सिंह मादक पदार्थ बेचता है. सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस ने 25 मार्च 2022 को छापेमारी की और संचालक बलजीत सिंह को 29 किलो डोडा चूरा पोश्ता सूखा टिकीया कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया था. अभियुक्त को उच्चतम न्यायालय से जमानत नहीं मिली थी.

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