औरंगाबाद में नाबालिग को ब्लैकमेल करने का आरोपी दोषी करार, 17 जुलाई को सजा पर होगी सुनवाई

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रील बनाकर करता था ब्लैकमेल, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार

प्रतीकात्मक तस्वीर

Aurangabad News : औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने नवीनगर थाना कांड संख्या-199/25 में कुंदन कुमार उर्फ सचिन को दोषी पाया है. उस पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का आरोप था. सजा पर सुनवाई 17 जुलाई को होगी.

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Aurangabad News : औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश लक्ष्मी कांत मिश्रा ने नवीनगर थाना कांड संख्या-199/25 की सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त कुंदन कुमार उर्फ सचिन को दोषी करार दिया है. अदालत अब सजा के बिंदु पर 17 जुलाई को सुनवाई करेगी. अभियुक्त फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.

बीएनएस की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया

स्पेशल लोक अभियोजक शिवलाल मेहता ने बताया कि अदालत ने नवीनगर थाना क्षेत्र के धनौती निवासी अभियुक्त कुंदन कुमार उर्फ सचिन को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 एवं 351 के तहत दोषी पाया है. दोषसिद्धि के बाद अब अदालत 17 जुलाई को सजा की अवधि का निर्धारण करेगी.

नाबालिग को बहला-फुसलाकर बनाया था अश्लील वीडियो

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने 18 जून 2025 को नवीनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ अश्लील हरकत करता था. आरोप है कि इस दौरान उसने पीड़िता के अश्लील रील और वीडियो भी बना लिए. बाद में उन्हीं वीडियो और रील को वायरल करने की धमकी देकर वह लगातार पीड़िता को ब्लैकमेल करता रहा.

विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी

प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया कि जब पीड़िता ने अभियुक्त की हरकतों का विरोध किया तो उसने अश्लील वीडियो वायरल करने के साथ-साथ पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी. इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने नवीनगर थाना में आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया.

साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुनाया फैसला

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया. अब मामले में 17 जुलाई को होने वाली सजा की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं.

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Sudhir Kumar Singh

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