औरंगाबाद शहर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत मजदूर दिवस के आलोक में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिले के धर्मपुर और कर्मा भगवान में कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि देश के निर्माण में मजदूर और श्रमिकों का सबसे ज्यादा योगदान होता है. अगर देश औद्योगिक रूप से विकास करता है तो उसमें श्रमिकों का योगदान है. वहीं, देश को कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाना है, तो किसान के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक का योगदान होता है. देश के विकास में श्रमिकों के योगदान को देखते हुए कई कानूनों का निर्माण किया गया है, जिससे कि श्रमिकों के अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सके. जिसमें फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जैसे कई कानून बने हैं. इसके अतिरिक्त श्रमिकों के अधिकार के हनन कोई नहीं करे और श्रमिकों के हितों की रक्षा हो. इसके लिए श्रम न्यायालय की स्थापना की गई है और यह लगभग प्रत्येक जिले में कार्यरत रहता है. इसके अतिरिक्त अगर श्रमिकों को कोई भी समस्या हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें उनके समस्याओं के निराकरण कराने में हर संभव विधिक सहायता उपलब्ध कराता है. इसके साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं से बचने और उसके प्रति जागरूक रहने पर लोगों को जागरूक किया गया. इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को उनके कई अधिकार देश के प्रति कर्तव्य को लेकर जागरूक किया गया कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं जैसे मुफ्त विधिक जानकारी, योग्य व्यक्तियों को मुफ्त अधिवक्ता के माध्यम से उनके वाद में बचाव, आगामी 10 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत के संबंध में विस्तृत जानकारी ताकि वे अपने वाद को समाप्त कर सकें. जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों को जानकारी उपलब्ध कराया गया. जहां धर्मपुर में मुख्य कानूनी बचाव अधिवक्ता युगेश किशोर पांडेय, उप मुख्य कानूनी बचाव अधिवक्ता अभिनन्दन कुमार के साथ-साथ अधिवक्ता रौशन कुमार , अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार के साथ अर्द्ध विधिक स्वयं सेवक विनय कुमार ने भाग लिया. वहीं कर्मा भगवान में उप मुख्य कानूनी बचाव अधिवक्ता मुकेश कुमार, सहायक कानूनी बचाव अधिवक्ता चन्दन कुमार के साथ-साथ अर्द्ध विधिक स्वयं सेवक नरेंद्र कुमार ने भाग लिया.
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