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अनुदानित माध्यमिक विद्यालय से संबद्धता विनियमावली वापस करे सरकार

बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ ने दिया धरना

बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ ने दिया धरना प्रतिनिधि, औरंगाबाद नगर. बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ जिला इकाई औरंगाबाद के तत्वावधान में शिक्षकों ने धरना देकर आवाज बुलंद की. धरना के माध्यम से कर्मचारियों ने सरकार को अपनी मांगों से संबंधित ध्यान दिलाया. 715 अनुदानित माध्यमिक विद्यालय पर थोपे गये संबद्धता विनियमावली 2011 का विरोध जताते हुए उसे वापस लेने की मांग उठायी. जिला संयोजक प्रद्युमन कुमार सिंह, सभा अध्यक्ष रामनरेश सिंह, श्रीधर सिंह, रवीद्र कुमार सिंह, विवेक कुमार, महेश प्रसाद सिंह, मोहन सिंह, कृष्ण कुमार, रिशु कुमार, अनूप प्रसाद आदि लोगों ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि 1970 से 2008 तक माध्यमिक स्तर के शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए आम जनता द्वारा राज्यपाल के नाम किये गये निबंधित भूमि पर स्थापित विद्यालय की मान्यता सरकार द्वारा प्रदान करने का प्रावधान था. 715 माध्यमिक विद्यालय की स्थापना राज्य सरकार के स्तर पर की गयी, जो स्वत्व धारक नियमावली 1994 के अंतर्गत स्थापित एवं मान्यताप्राप्त है. उक्त माध्यमिक विद्यालयों को अधिनियम 1981 की धारा 19 के तहत स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृत प्राप्त है.राज्य सरकार द्वारा 2008 में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर शिक्षकों को अनुदान देने का प्रावधान किया गया तथा इसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नियमावली 1952 में स्पष्ट प्रावधान है कि विद्यालय का अर्थ राज्य सरकार से स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृत प्राप्त विद्यालय है. इसलिए इन विद्यालयों के संबद्धता विनियमावली 2011 लागू नहीं किया जाये. इस नियमावली में केवल परीक्षा के लिए विद्यालयों को संबद्धता प्रदान किया जाता है. इसमें विद्यालय शिक्षक एवं विद्यार्थियों को सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता देने का प्रावधान नहीं है. ऐसे में उक्त संबद्धता विनियमावली को लागू नहीं किया जाये. धरनार्थियों ने स्पष्ट कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.

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