औरंगाबाद शहर. विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा एवं आपत्ति प्राप्ति के लिए निर्धारित अवधि में नवीनगर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बीएलए व बीएलओ की संयुक्त बैठक हुई. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता निर्वाचक नामावली में शामिल होने से वंचित न रह जाये व सभी योग्य नागरिकों का नाम यथासमय मतदाता सूची में शामिल किया जा सके. उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे समस्त पात्र नागरिक, जिन्होंने गणना प्रपत्र भरण नहीं किया है अथवा जिनकी प्रविष्टियां अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण हैं, वे एक अगस्त से एक सितंबर तक निर्धारित अवधि में संबंधित प्रपत्रों के माध्यम से नाम प्रविष्टि, विलोपन, संशोधन अथवा आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रारूप मतदाता सूची में अपने नाम की शुद्धता सुनिश्चित करें तथा आवश्यकता होने पर तदनुसार सुधार या संशोधन कराते हुए निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराना सुनिश्चित करें.
डीएम ने मतदाताओं से किया संवाद
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अंतर्गत देव प्रखंड के ढिबरा में भ्रमण कर प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची से संबंधित दावा एवं आपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में जन संवाद स्थापित किया गया. उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र (हाउस टू हाउस सर्वे फॉर्म) पूर्ण नहीं किया गया है, उन्हें अनावश्यक रूप से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक अगस्त से एक सितंबर तक दावा एवं आपत्तियां दाखिल करने के लिए विशेष अवधि निर्धारित की गयी है, जिसके अंतर्गत कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, अपात्र नाम विलोपित करने, प्रविष्टियों में संशोधन अथवा आपत्ति दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है. इसके लिए सभी प्रखंडों एवं नगर निकाय क्षेत्रों में प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

