30 जून तक सीएमआर आपूर्ति हो सुनिश्चित : डीएम

Updated at : 28 May 2024 10:21 PM (IST)
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30 जून तक सीएमआर आपूर्ति हो सुनिश्चित : डीएम

शत प्रतिशत आपूर्ति नहीं करने वालों पर दर्ज होगी प्राथमिकी

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औरंगाबाद कार्यालय. मंगलवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में खरीफ विपणन मौसम 2023-24 अंतर्गत सीएमआर आपूर्ति की समीक्षा की गयी. अध्यक्षता डीएम श्रीकांत शास्त्री ने की. बैठक में सभी प्रखंड में पदस्थापित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम शामिल हुए. डीएम ने प्रखंड में पदस्थापित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों से सीएमआर आपूर्ति की जानकारी ली. जिन सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के प्रभार की समितियों का 70 प्रतिशत से कम सीएमआर की आपूर्ति की गई है, उन्हें तेजी लाने के लिए कहा गया. विशेषकर जिनका सीएमआर आपूर्ति 60 प्रतिशत से कम है. औरंगाबाद प्रखंड के इल्ताफ हुसैन, बारुण के दीनानाथ चेरो, नवीनगर के अरुण कुमार व अमित कुमार कमल को विशेष रूप से ध्यान देकर सीएमआर आपूर्ति कराने का निदेश दिया गया. यह भी निदेश दिया गया कि अपने प्रभार के समितियों का धान का सत्यापन कर प्रतिवेदन जिला सहकारिता कार्यालय में समर्पित करेंगे तथा धान की मात्रा कम रहने पर जांच के लिए दंडाधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव कार्यालय में समर्पित करेंगे. दंडाधिकारी की उपस्थिति में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा उक्त धान को मिल में भेजकर मिलिंग कराते हुए सीएमआर की आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे. डीएम द्वारा निदेशित दिया गया कि जिन समितियों द्वारा निर्धारित समयावधि तक शत-प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति नहीं की जाती है तो उनके खिलाफ सरकारी खाद्यान्न के गबन व विचलन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करते हुए राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी. पिछले वर्ष चार समितियों जम्होर पैक्स, जनकोप पैक्स, महुआंव पैक्स व पौथु पैक्स द्वारा शत-प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति नहीं करने वाले अध्यक्ष एवं प्रबंधक के विरुद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है. जिले में सर्वाधिक सीएमआर आपूर्ति लंबित रखने वाले समितियों पर विस्तृत समीक्षा की गयी तथा संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि साप्ताहिक योजना बनाकर 30 जून तक शत-प्रतिशत सीएमआर (चावल) आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें. यदि किसी मिलर अथवा अन्य कारणों से व्यवधान उत्पन्न होता है तो संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे.

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