नया उद्योग स्थापित करने के लिए करें आवेदन, मिलेगा अनुदान

उद्योग विभाग ने रोजगार सृजन के लिए उद्यमियों को दी जानकारी, कार्यशाला का आयोजन
उद्योग विभाग ने रोजगार सृजन के लिए उद्यमियों को दी जानकारी, कार्यशाला का आयोजन औरंगाबाद शहर. उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करने तथा इच्छुक उद्यमियों को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मदनपुर प्रखंड में कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मदनपुर, नाबार्ड औरंगाबाद के प्रतिनिधि, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक एवं परियोजना प्रबंधक, अग्रणी जिला प्रबंधक, प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल के सदस्य के साथ-साथ बड़ी संख्या में उद्यमी एवं ग्रामीण उपस्थित थे. कार्यक्रम की शुरुआत जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक द्वारा सभी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं उपस्थित आमजनों के स्वागत से हुई. उन्होंने कहा कि इच्छुक उद्यमी स्वरोजगार के लिए उद्योग स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना एवं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विनिर्माण अथवा उत्पादन क्षेत्र के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है. औरंगाबाद जिला आकांक्षी जिला होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में इकाई स्थापित करने पर 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जाता है. कुल परियोजना लागत का पांच से 10 प्रतिशत तक अंशदान उद्यमी द्वारा किया जाना आवश्यक है. यह योजना नयी इकाई की स्थापना के लिए ही मान्य है. इसी प्रकार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए ऋण का प्रावधान किया गया है तथा इस योजना में पूंजीगत व्यय पर 35 प्रतिशत व अधिकतम दस लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है. इस योजना का लाभ नए और पहले से संचालित उद्योग दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं. महाप्रबंधक ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों और उद्यमियों से अपील की कि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, फोटो, मुखिया अथवा वार्ड सदस्य द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो तथा बैंक का विवरण जिला उद्योग केंद्र में उपलब्ध कराएं. इसी प्रकार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिजली बिल अथवा जमीन की रसीद अथवा निवास प्रमाण पत्र एवं बैंक का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है.
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