चावल गबन करने में तीन मिलरों पर केस

Published at :30 Jun 2016 6:00 AM (IST)
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चावल गबन करने में तीन मिलरों पर केस

कौंडिया मिनी राइस मिल, प्रेरणा राइस मिल व कुमार राइस मिल चलानेवालों पर बकाया रुपये भुगतान नहीं करने का आरोप औरंगाबाद : राज्य खाद्य निगम द्वारा बारुण प्रखंड के तीन मिलरों पर गबन की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. जिला प्रबंधक के बयान पर में कौंडिया मिनी राइस मिल के संचालक प्रांसु कौंडिया, प्रेरणा राइस […]

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कौंडिया मिनी राइस मिल, प्रेरणा राइस मिल व कुमार राइस मिल चलानेवालों पर बकाया रुपये भुगतान नहीं करने का आरोप

औरंगाबाद : राज्य खाद्य निगम द्वारा बारुण प्रखंड के तीन मिलरों पर गबन की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. जिला प्रबंधक के बयान पर में कौंडिया मिनी राइस मिल के संचालक प्रांसु कौंडिया, प्रेरणा राइस मिल टेंगरा के संचालक विजय कुमार सिंह और कुमार राइस मिल करमडीह के संचालक धनंजय सिंह के विरूद्ध प्राथमिकी बारुण थाने में दर्ज की गयी है. दर्ज प्राथमिकी में जिला प्रबंधक ने उल्लेख किया है कि धान अधिप्राप्ति वर्ष 2011-12 में कौंडिया मिनी राइस मिल,
प्रेरणा राइस मिल व 2012-13 में कुमार राइस मिल ने धान प्राप्त किया था. भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में इनके द्वारा सीएमआर जमा नहीं किया गया. बार-बार मिल संचालकों को निर्देश भी दिया गया, बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया. कौंडिया मिनी राइस मिल पर 32 लाख 73 हजार 384 रुपये बकाया था, जिनमें सात लाख 49 हजार 896 रुपये जमा किये. शेष 25 लाख 23 हजार रुपये नहीं जमा किये गये.
प्रेरणा राइस मिल पर एक करोड़ 28 लाख 33 हजार 947 रुपये बकाया थे, जिसमें 81 लाख रुपये जमा किये गये. 40 लाख 33 हजार 947 रूपये बकाया है. इसी तरह कुमार राइस मिल पर एक करोड़ पांच लाख 74 हजार 36 रुपये बकाया थे, जिसमें एक करोड़ एक लाख 16 हजार 420 रुपये जमा किये गये, जबकि शेष चार लाख 57 हजार 616 रुपया बकाया है. इधर, बारुण थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने बताया कि जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम कामेश्वर प्रसाद सिंह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. मिलरों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.
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