पॉक्सो मामले में दोषी को 20 साल की सश्रम कारावास

Published by :SUDHIR KUMAR SINGH
Published at :02 Jun 2025 6:42 PM (IST)
विज्ञापन
पॉक्सो मामले में दोषी को 20 साल की सश्रम कारावास

दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने सुनायी सजा

विज्ञापन

दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने सुनायी सजा

औरंगाबाद शहर . औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पॉक्सो जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने नवीनगर थाना कांड संख्या -47/24, जीआर 21/24 में अंतिम सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधीन अभियुक्त को सजा सुनाई है. अभियुक्त योगेंद्र पासवान कुटुंबा के अनुकुपा का रहने वाला है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को भादंवि की धारा -323 में एक साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. भादंवि की धारा 342 में एक साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. भादंवि की धारा 363 में पांच साल की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है तथा भादंवि की धारा 376(3) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा (4)2 में 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. अभियुक्त को 29 मई को इस वाद में दोषी करार दिया गया था. अभियोजन पक्ष से नौ गवाही हुई थी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नाबालिग बच्ची अपने स्कूल के वार्षिकोत्सव में गई थी. प्राइज के लिए कार्यक्रम के बाद तक स्कूल में रूकी हुई थी. जब प्राइज में देर होने लगी तो अकेले घर जाने लगी. तब अज्ञात व्यक्ति ने रास्ते में जबरदस्ती बाइक पर बैठा कर टंडवा के रास्ते हरिहरगंज ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती किया. पीड़िता जब रोने लगी तो अज्ञात व्यक्ति ने फोन लगाकर उसकी मां से बात कराया. इसके बाद उक्त मोबाइल नंबर को पीड़िता के परिजन ने पुलिस को देकर अज्ञात व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी से दहशत में आकर अभियुक्त ने पीड़िता को शिवपुर मोड़ पर छोड़ दिया और भाग गया. पुलिस ने पीड़िता की निशानदेही पर हरिहरगंज के ज्वेलरी शॉप में सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें ज्वेलरीशॉप के मालिक ने अभियुक्त की पहचान उजागर किया. अभियुक्त इस घटना के बाद एक उत्पाद वाद में जेल चला गया था. अभियुक्त को 10 मई 2024 इस केस में हिरासत में लिया गया था. अभियुक्त का टीआई परेड कर पीड़िता द्वारा पहचान कराई गई थी. अभियोजन द्वारा इस वाद में मेडिकल रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट और वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई गई थी. अभियुक्त पर आरोप गठन 13 सितंबर 2024 को हुआ था. आरोप गठन के बाद तेजी से वाद की सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई गई.

विधवा के हत्यारे मां-बेटा को सश्रम उम्रकैद

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज सात न्यायाधीश निशित दयाल ने गोह थाना कांड संख्या -178/22, सत्रवाद संख्या -454/22 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त मां-बेटा को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है. एपीपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गोह के सोहलपुरा निवासी अभियुक्त कौशल कुमार और चंद्रमणि देवी को भादंवि की धारा 302 के तहत सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गयाय है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल साधारण कारावास होगी. वहीं भादंवि की धारा -201 में सश्रम पांच साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने अतिरिक्त साधारण कारावास होगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. दोनों अभियुक्तों ने कारा में दो वर्ष 11 माह दस दिन बिताए हैं. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मृतका विधवा चरकावां रफीगंज की थी. उससे कौशल कुमार का नाजायज संबंध था ,जिसके कारण विधवा गर्भवती हो गई थी. जब वह कौशल कुमार पर शादी का दबाव बना रही थी तो कौशल और उसकी मां ने मिलकर उसके दो बच्चों की गैरमौजूदगी में गड़ाशा से सिर धड़ से अलग कर दो अलग-अलग स्थान पर छिपा दिया था. 21 जून 2022 को चौकीदार ने मुजहाड़ा बधार पर एक औरत का सिर कटा शव बरामद किया था. दोनों बच्चे अपनी मां को खोज रहे थे. चौकीदार ने बच्चों को शव और साड़ी दिखाया तो बच्चों ने अपनी मां के शव होने की पुष्टि की. बच्चों के बयान पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और उनकी निशानदेही पर शव का सिर भी बरामद किया गया था. प्रदर्श में सिर और धड़ का फोटो, एफएसएल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन और जप्त गंडाशा था. अनुसंधानकर्ता शमीम अहमद ने घटना के संबंध में विस्तार से गवाही दी थी. अभियुक्तों को 24 मई 2025 को दोषी ठहराया गया था. न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद बच्चों के लिए क्षतिपूर्ति विनिश्चय करे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SUDHIR KUMAR SINGH

लेखक के बारे में

By SUDHIR KUMAR SINGH

SUDHIR KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन