दोषी को 20 साल की कैद, 50 हजार जुर्माना

Updated at : 13 May 2024 10:35 PM (IST)
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दोषी को 20 साल की कैद, 50 हजार जुर्माना

र्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी.

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औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने ओबरा थाना कांड संख्या -104/18 में सजा की विंदु पर सुनवाई करते हुए रामपुर निवासी अभियुक्त बिरमल गिरि को सजा सुनाई है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त बिरमल गिरि को 10 मई 2024 को भादंवि की धारा 376 और 04 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया गया था. सोमवार को भादंवि की धारा 376 और 04 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी. इस वाद में नाबालिग पीड़िता सहित छह गवाही हुई थी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता के पिता ने आठ मई 2018 को पीड़िता के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि छह मई 2018 को सुबह बाजार करने नाबालिग बेटी गई थी. शाम तक नहीं लौटी तो काफी खोजबीन के बाद पता चला कि अभियुक्त ने अपने परिवार की मदद से गलत नीयत से अपहरण कर लिया है.

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