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औरंगाबाद-पटना हाइवे से हथियार के साथ युवक गिरफ्तार

औरंगाबाद : मुफस्सिल थाना पुलिस ने औरंगाबाद-पटना हाइवे स्थित भरथौली शरीफ गांव के समीप से एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने युवक की गिरफ्तारी बुधवार की रात्रि में की गई है. जानकारी देते हुए मुफस्सिल थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक सतीश कुमार कर्मा मिसिर गांव का रहने […]

औरंगाबाद : मुफस्सिल थाना पुलिस ने औरंगाबाद-पटना हाइवे स्थित भरथौली शरीफ गांव के समीप से एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने युवक की गिरफ्तारी बुधवार की रात्रि में की गई है. जानकारी देते हुए मुफस्सिल थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक सतीश कुमार कर्मा मिसिर गांव का रहने वाला है.

वह भरथौली शरीफ गांव के आसपास इलाके में ग्रामीणों को धमकी दे रहा था. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी. सूचना पाकर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे और उसे गिरफ्तार कर लिया. जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी कट्टा, दो कारतूस बरामद हुआ. पूछताछ करने के बाद उसे आर्म्स एक्ट के मामले में जेल भेज दिया गया.
देव थानाध्यक्ष से पूछा स्पष्टीकरण
औरंगाबाद नगर. व्यवहार न्यायालय के द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अखिलेश प्रसाद सिंह ने आरोपित को कोर्ट में उपस्थित नहीं किये जाने के मामले में देव थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण पूछा है. न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया जायेगा.
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि यह निर्देश देव थाना कांड संख्या 13/2003 की सुनवाई करते हुए दिया गया है. मामला यह है कि दूरभाष केंद्र के अवर प्रमंडल पदाधिकारी केके सिंह ने संपत्ति का नुकसान पहुंचाने से संबंधित प्राथमिकी देव थाने में दर्ज करायी गयी थी. इसमें पेमा निवासी सत्येंद्र कुमार सिंह को नामजद आरोपित बनाया गया था.

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