सीजेएम ने बारुण थाने के दारोगा के वेतन से हर दिन पांच सौ रुपये कटौती का दिया आदेश
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :08 Aug 2019 9:15 AM (IST)
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औरंगाबाद : बारुण थाने के दारोगा संतोष सिंह द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना किये जाने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश प्रधान ने कार्रवाई करते हुए कटौती से प्रत्येक दिन 500 रुपये कटौती करने का आदेश दिया है. साथ ही कहा है कि जब तक आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है. तब तक […]
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औरंगाबाद : बारुण थाने के दारोगा संतोष सिंह द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना किये जाने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश प्रधान ने कार्रवाई करते हुए कटौती से प्रत्येक दिन 500 रुपये कटौती करने का आदेश दिया है. साथ ही कहा है कि जब तक आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है. तब तक उनके खाते से कटौती होती रहेगी.
यह आदेश बारुण थाना कांड संख्या 56/19 व 96/19 की सुनवाई करते हुए दिया है. पूरा मामला यह है कि जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बारुण थाना क्षेत्र के एनीकट रोड से बालू लदे ट्रक जब्त किया गया था. इससे संबंधित प्राथमिकी बारुण थाने में दर्ज की गयी थी. कोर्ट ने 23 मई, 2019 को ट्रक को मुक्त करने का आदेश कांड के अनुसंधानकर्ता संतोष कुमार को दिया था, लेकिन उनके द्वारा गाड़ी को मुक्त नहीं किया गया.
इसकी सूचना वाहन मालिक ने कोर्ट में आकर दी. उसके बाद कोर्ट ने 22 जुलाई को स्मार पत्र जारी किया. बावजूद दारोगा अपनी जिद पर अड़े रहे. इसी थाना के उसी दारोगा ने कोर्ट के आदेश के बाद भी एक ऑटो को नहीं छोड़ा, जिसके कारण वेतन कटौती करने का आदेश दिया है. यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है.
केस डायरी नहीं भेजने पर थानाध्यक्ष से शोकॉज
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह विवेक कुमार की अदालत ने मदनपुर थाना कांड संख्या 147/19 मामले में कोर्ट में डायरी नहीं भेजे जाने पर मदनपुर थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण पूछा है. कहा है कि दो बार डायरी की मांग कोर्ट द्वारा की गयी.
इसके बाद भी डायरी नहीं दी गयी. इसे न्यायिक आदेश का अवमानना मानते हुए क्यों न आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के लिए विभाग को लिखा जाये और अापके वेतन से कटौती की गयी. मामला है कि इस्लामपुर निवासी मुन्ना कुमार द्वारा दहेज से संबंधित एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस मामले में कोर्ट ने डायरी की मांग की थी.
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