शिक्षिका के यौनशोषण मामले में आरोपित का कोर्ट में सरेंडर

Updated at : 15 Dec 2017 5:08 AM (IST)
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शिक्षिका के यौनशोषण मामले में आरोपित का कोर्ट में सरेंडर

पद का धौंस जमा कर यौनशोषण का आरोप औरंगाबाद नगर : शिक्षिका के साथ यौनशोषण के मामले में शिक्षक संघ के नेता व करहारा मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक जयंत कुमार सिंह ने गुरुवार को व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया. गौरतलब है कि विद्यालय की ही महिला शिक्षिका ने […]

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पद का धौंस जमा कर यौनशोषण का आरोप

औरंगाबाद नगर : शिक्षिका के साथ यौनशोषण के मामले में शिक्षक संघ के नेता व करहारा मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक जयंत कुमार सिंह ने गुरुवार को व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया. गौरतलब है कि विद्यालय की ही महिला शिक्षिका ने शिक्षक नेता पर यौनशोषण से संबंधित प्राथमिकी महिला थाने में दो माह पहले दर्ज करायी थी. इसमें उल्लेख किया था कि प्रधानाध्यापक ने धौंस जमा कर यौन शोषण किया था. महिला शिक्षिका के बयान पर कांड संख्या 32/17 दर्ज किया गया था. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने कांड को सत्य करार देते हुए गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था.
यही नहीं महिला थाना की पुलिस न्यायालय से इश्तेहार निकाल कर गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही थी, लेकिन वह पुलिस पकड़ से बाहर था. वहीं जमानत लेने के लिए हाइकोर्ट मेंअर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने अर्जी को नामंजूर कर दिया था. यहां तक कि पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक को इस मामले में कुर्की करने का निर्देश दिया था. पुलिस दबिश के कारण शिक्षक नेता ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है.
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