झूठा हलफनामा देने के मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं औरंगाबाद के डीएम, नाराज हाइकाेर्ट ने 29 को किया तलब

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 28 Sep 2022 7:16 AM

विज्ञापन

झूठा हलफनामा दायर करने के मामले में हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए औरंगाबाद के डीएम को 29 सितंबर को तलब किया है. न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने अतिक्रमण से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

विज्ञापन

पटना. झूठा हलफनामा दायर करने के मामले में हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए औरंगाबाद के डीएम को 29 सितंबर को तलब किया है. न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने अतिक्रमण से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

सार्जेंट मेजर को कोर्ट में रहने का आदेश

कोर्ट ने औरंगाबाद के डीएम पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ऑफिसर को कहा कि वह 29 सितंबर को साढ़े दस बजे हाइकोर्ट में पदस्थापित सार्जेंट मेजर और पुलिस पदाधिकारी को सुनवाई के समय उपस्थित रहने को कहें, ताकि जरूरत पड़ी, तो डीएम को जेल भी भेजा जा सकता है.

औरंगाबाद के एसपी भी दो नवंबर को तलब

इधर, हत्या के एक फरार अभियुक्त को कोर्ट के आदेश के बाद भी गिरफ्तार नहीं किये जाने पर हाइकोर्ट ने औरंगाबाद के एसपी को दो नवंबर को तलब किया है. माना जा रहा है कि इस मामले में भी कोर्ट प्रशासन के रवैये पर सख्त फैसला ले सकता है.

मनमाने तरीके से काम करते हैं गोपालगंज के डीएम

हाइकोर्ट ने गोपालगंज के डीएम के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की है. न्यायाधीश संदीप कुमार की कोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा कि लगता है गोपालगंज के जिलाधिकारी अपने यहां लंबित मामलों में जो भी आदेश पारित करते हैं, वह कानून के दायरे में रहकर नहीं, बल्कि मनमाने ढंग से आदेश पारित करते हैं.

पदाधिकारियों को दक्षता परीक्षा पास करना आवश्यक

कोर्ट ने कहा कि राजस्व और भू अर्जन से जुड़े जितने भी मामलों की सुनवाई कर उन्होंने आदेश पारित किया है, कोर्ट ने उसमें गंभीर कानूनी चूक पाया है. कोर्ट में मौजूद महाधिवक्ता ललित किशोर से कहा कि आप खुद उनके द्वारा पारित किये गये किसी भी आदेश को देखेंगे, तो आपको पता चल जायेगा. कोर्ट ने कहा कि ऐसे पदाधिकारियों को दक्षता परीक्षा पास करना आवश्यक है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन