कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर काराधीक्षक से मांगा गया स्पष्टीकरण

अरवल : न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार की कोर्ट ने सजा प्राप्त अभियुक्त को मुक्ति आदेश के बावजूद कारा से मुक्त नहीं करने को लेकर काराधीक्षक मंडल कारा काको से स्पष्टीकरण करते हुए कारण पूछा गया है. मिली जानकारी के अनुसार ट्रकचालक गौरी शंकर सिंह को न्यायालय ने दोषी पाते हुए मंडल कारा भेजा गया था […]
अरवल : न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार की कोर्ट ने सजा प्राप्त अभियुक्त को मुक्ति आदेश के बावजूद कारा से मुक्त नहीं करने को लेकर काराधीक्षक मंडल कारा काको से स्पष्टीकरण करते हुए कारण पूछा गया है. मिली जानकारी के अनुसार ट्रकचालक गौरी शंकर सिंह को न्यायालय ने दोषी पाते हुए मंडल कारा भेजा गया था जो काराधीक्षक के कार्यालय में 13 दिसंबर को प्राप्त हुआ था, लेकिन सजा प्राप्त अभियुक्त को कारा से नहीं छोड़ा गया और न ही मुक्ति आदेश वापस किया गया.
16 दिसंबर को प्रतिवेदन के साथ मुक्ति आदेश लौटाया गया लेकिन उसमें भी ओवर राइटिंग एवं बगैर तारीख व मुहर के भेजा गया. न्यायालय ने इसे गंभीर मामला मानते हुए काराधीक्षक मंडल कारा काको से स्पष्टीकरण सदेह उपस्थित होकर तीन दिनों के अंदर देने को कहा है. अन्यथा उच्च न्यायालय पटना व कारा महानिदेशक पटना के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया. इसके लिए न्यायालय के पत्रांक 135/17 से पत्र निर्गत किया गया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










