हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
Updated at : 11 Aug 2025 7:03 PM (IST)
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50 हजार रुपये का लगाया गया जुर्माना भी
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आरा
. हत्या के एक मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर पांडेय ने सोमवार को दोषी पवन सिंह को कठोर आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक परशुराम चौधरी ने बताया कि 14 मई, 2023 की सुबह में नवादा थानांतर्गत संकट मोचन नगर मुहल्ला निवासी मनीष कुमार को रॉड व अन्य घातक हथियार से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था. आरा सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया था. रास्ते में जाने के दौरान मनीष कुमार की मौत हो गयी थी. घटना को लेकर मृतक के पिता सोपालजी सिंह ने थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा गया था कि घटना से एक दिन पहले उसके पड़ोसी से विवाद हुआ था. जब घटना के दिन सुबह में उसका पुत्र मनीष कुमार बाथरूम करने घर से बाहर निकला, तो पहले से घात लगाये उसका पड़ोसी मनीष को लेकर जाकर उक्त घटना का अंजाम दिया. चिल्लाने पर जुटे तो वे लोग वहां से हट गये. अभियोजन की ओर से 10 गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने हत्या करने का दोषी पाते हुए पवन सिंह को उक्त सजा सुनायी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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