भाजपा नेता विशेश्वर ओझा हत्याकांड में अब सजा के बिंदु पर सुनवाई 19 को
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 16 Apr 2024 10:37 PM
12 फरवरी, 2016 को अपराधियों ने मारी थी गोली
आरा. चर्चित भाजपा नेता विशेश्वर ओझा हत्याकांड में अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज किशोर ने मंगलवार को पूर्व में हुए इस कांड के गवाह की हत्या में ब्रजेश मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा होने को लेकर आरोप का गठन किया, जिससे मंगलवार को होनेवाले सजा के बिंदु पर सुनवाई को कोर्ट ने 19 अप्रैल को तिथि निर्धारित की. बता दें कि कोर्ट द्वारा पिछले मंगलवार को उक्त कांड में ब्रजेश मिश्रा समेत सात आरोपितों को दोषी करार दिया गया था. अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी सह अपर लोक अभियोजक माणिक कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट में एक आवेदन दिया था, जिसमें कोर्ट से आग्रह किया कि उक्त कांड के गवाह कमल किशोर की हत्या के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 12 फरवरी, 2024 को शाहपुर कांड संख्या 302/18 में आरोपित ब्रजेश मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा हुई थी. उक्त कांड में आरोप का गठन करना जरूरी है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ आरोप का गठन करते हुए सजा के बिंदु पर 19 अप्रैल को तिथि निर्धारित की. बता दें कि शाहपुर थाना के ओझवलिया गांव निवासी विशेश्वर ओझा 12 फरवरी, 2016 को अपने साथियों के साथ सोनवर्षा के परसोंडा टोला में बारात में शामिल होकर वापस लौटने के दौरान सोनवर्षा मैदान के समीप घात लगाये अपराधियों ने सफारी गाड़ी पर तबातोड़ गोली चलाने लगे. गोली लगने से भाजपा नेता विशेश्वर ओझा की मौत हो गयी थी. जबकि चालक राकेश कुमार ओझा व साथी कमल देव ओझा जख्मी हो गये थे. कोर्ट ने भादवि के धारा 302,307 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत शिवाजीत मिश्रा के पुत्र आरोपित हरेश मिश्रा व ब्रजेश मिश्रा तथा भादवि की धारा 307 के तहत उमाकांत मिश्रा, टुन्नी मिश्रा, बसंत मिश्रा, पप्पू सिंह व हरेंद्र सिंह को दोषी पाया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










