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छेड़खानी के मामले में दोषी को छह वर्षों की कारावास

कोर्ट ने सजा के साथ-साथ 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

आरा.

छह वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी करने के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे आशुतोष कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को दोषी जितेंद्र राय को छह वर्षों की कठोर कारावास व कुल 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से पाॅस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी.

उन्होंने बताया कि तरारी क्षेत्र की छह वर्षीया पीड़िता 21 सितंबर 2023 को शाम में गांव के कोचिंग में पढ़ने जा रही थी. इसी दौरान दोषी ने उसके साथ छेड़खानी करने लगा. पीड़िता के चिल्लाने पर वह भाग गया. घटना को लेकर संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 10 पॉस्को व भादवि की धारा 354 (ए) के तहत दोषी पाते हुए जितेंद्र राय को उक्त सजा सुनाई.

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