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Bhojpuri News : शराब के मामले में आरोपित को छह वर्षों की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना

Updated at : 29 Nov 2025 10:18 PM (IST)
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Bhojpuri News : शराब के मामले में आरोपित को छह वर्षों की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना

प्रथम उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश संदीप कुमार मिश्रा ने शनिवार को 657.36 लीटर अंग्रेजी शराब बरामदगी के मामले में आरोपित चंदन कुमार को छह वर्षों के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

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आरा. प्रथम उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश संदीप कुमार मिश्रा ने शनिवार को 657.36 लीटर अंग्रेजी शराब बरामदगी के मामले में आरोपित चंदन कुमार को छह वर्षों के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बहस की थी. जानकारी के अनुसार एक सितंबर, 2023 को खवासपुर ओपी के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक रितेश कुमार दुबे ने शस्त्र बल के साथ खरवन टोला के पंचायत भवन के सामने सड़क पर अंग्रेजी शराब से लदे एक ट्रक को पकड़ा था. ट्रक में रखी 657.36 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के फेफना थानांतर्गत बहादुरपुर निवासी आरोपी चंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर तीन गवाहों की कोर्ट में गवाही हुई. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश संदीप कुमार मिश्रा ने मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत आरोपित को दोषी पाया और उसे छह वर्ष के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAH ABID HUSSAIN

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