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शराब के धंधेबाज को सात वर्षों की कारावास की सजा

Updated at : 31 Jul 2025 6:03 PM (IST)
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शराब के धंधेबाज को सात वर्षों की कारावास की सजा

एक लाख रुपये का लगाया गया अर्थदंड

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आरा.

248 लीटर अंग्रेजी शराब बरामदगी के एक मामले में प्रथम उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश संदीप कुमार मिश्रा ने गुरुवार को आरोपित विकलेश कुमार को सात वर्षों का कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बहस किया था.

उन्होंने बताया कि 20 सितंबर, 2024 को गुप्त सूचना मिलने पर नवादा थानाध्यक्ष विपिन बिहारी के निर्देश से एएसआइ अंशु किरण ने बहिरो लख पर एक टेंपो को पकड़ा था, जिसमें रखी 248 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ चालक श्री टोला निवासी आरोपित विमलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था. इसको लेकर आरा नवादा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद प्रथम उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश श्री मिश्रा ने मद्यनिषेध व उत्पाद एक्ट की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाते हुए आरोपित विकलेश कुमार को सात वर्षों के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEVENDRA DUBEY is a contributor at Prabhat Khabar.

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