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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

19 Jan, 2026 7:00 pm
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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

60 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनायी गयी

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आरा.

हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -13 आदित्य सुमन ने सोमवार को दोषी राहुल कुमार उर्फ अनिल कुमार सिंह को कठोर आजीवन कारावास एवं कुल 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बहस किया था.

उन्होंने बताया कि 14 अगस्त, 2017 को जगदीशपुर थाना अंतर्गत सिअरुआ गांव निवासी विशाल कुमार कोचिंग के लिए अपने घर से जा रहा था, जब जगदीशपुर जाने वाले रास्ते में सती माई के पास पहुंचा, तो उसे गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. घटना को लेकर मृतक की मां मीरा कुंवर उसी गांव के उक्त दोषी समेत अन्य के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना का कारण आपसी विवाद बताया गया था. अभियोजन की ओर से कोर्ट में 9 गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने गोली मारकर हत्या करने का दोषी पाते हुए दोषी राहुल कुमार उर्फ अनिल कुमार सिंह को उक्त सजा सुनाई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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