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सरकारी अस्पतालों में सफाई मद में भुगतान का नया फार्मूला लागू

अपव्यय रोकने के लिए विभाग ने उठाया कदम

पीरो.

सरकारी अस्पतालों में सफाई के नाम पर राशि व्यय में बरती जा रही अनियमितता पर रोक के लिए जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा नये सिरे से निदेश जारी किये गये हैं. अब सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को तीन सदस्यीय कमेटी कर संस्थान के आंतरिक व बाहरी क्षेत्रफल की मापी करानी होगी.

क्षेत्रफल की मापी के पश्चात संबंधित प्रतिवेदन जिला स्वास्थ्य समिति के सचिव सह सिविल सर्जन भोजपुर को देना होगा. प्रतिवेदन पर जिला स्वास्थ्य समिति का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत ही सफाई व्यवस्था की जिम्मेवारी संभाल रही एनजीओ को इस मद में राशि भुगतान किया जा सकेगा. दरअसल पूर्व में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होने से एनजीओ से मिलीभगत कर सफाई मद में मनमाने तरीके से राशि का भुगतान किया जा रहा था. इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में विरोध दर्ज कराये जाने व लंबे संघर्ष के बाद जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष सह जिलाधिकारी भोजपुर के निर्देश पर सिविल सर्जन भोजपुर द्वारा परिसर की मापी के आधार पर भुगतान का फार्मूला लागू किया गया है.

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