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एएचटीयू की टीम ने स्कूली बच्चों को किया जागरूक

Updated at : 19 Mar 2025 8:44 PM (IST)
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एएचटीयू की टीम ने स्कूली बच्चों को किया जागरूक

बाल विवाह कानूनी अपराध

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-5- प्रतिनिधि, भरगामा प्रखंड क्षेत्र के जवाहर प्लस टू उच्च विद्यालय व मध्य विद्यालय भरगामा में बुधवार को एएचटीयू टीम द्वारा एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया. कार्यक्रम का उद्देश्य बाल विवाह, बाल मजदूरी व मानव तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक समस्याओं के प्रति छात्रों व स्थानीय लोगों को जागरूक करना. कार्यक्रम में इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, भरगामा थानाध्यक्ष राकेश कुमार, अपर थानाध्यक्ष दीपक कुमार व एसआई रूपा कुमारी सहित एएचटीयू टीम के अन्य पदाधिकारी व विद्यालय के शिक्षक मौजूद थे. वहीं इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि बाल विवाह न केवल बच्चों के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रभावित करता है. बल्कि यह एक कानूनी अपराध भी है. उन्होंने कहा कि शादी की कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष व लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गयी है. कम उम्र में विवाह करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शिक्षा में बाधा व आत्मनिर्भरता में कमी जैसी परेशानियां उत्पन्न होती हैं. थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना गैर-कानूनी है. बच्चों का भविष्य शिक्षा व कौशल विकास में होना चाहिए, न कि खतरनाक कार्यों में यदि किसी बच्चे को जबरन मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो इसकी सूचना तुरंत बाल संरक्षण हेल्पलाइन 1098 या पुलिस को दें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PRAPHULL BHARTI

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