22.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

एएचटीयू की टीम ने स्कूली बच्चों को किया जागरूक

बाल विवाह कानूनी अपराध

-5- प्रतिनिधि, भरगामा प्रखंड क्षेत्र के जवाहर प्लस टू उच्च विद्यालय व मध्य विद्यालय भरगामा में बुधवार को एएचटीयू टीम द्वारा एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया. कार्यक्रम का उद्देश्य बाल विवाह, बाल मजदूरी व मानव तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक समस्याओं के प्रति छात्रों व स्थानीय लोगों को जागरूक करना. कार्यक्रम में इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, भरगामा थानाध्यक्ष राकेश कुमार, अपर थानाध्यक्ष दीपक कुमार व एसआई रूपा कुमारी सहित एएचटीयू टीम के अन्य पदाधिकारी व विद्यालय के शिक्षक मौजूद थे. वहीं इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि बाल विवाह न केवल बच्चों के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रभावित करता है. बल्कि यह एक कानूनी अपराध भी है. उन्होंने कहा कि शादी की कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष व लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गयी है. कम उम्र में विवाह करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शिक्षा में बाधा व आत्मनिर्भरता में कमी जैसी परेशानियां उत्पन्न होती हैं. थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना गैर-कानूनी है. बच्चों का भविष्य शिक्षा व कौशल विकास में होना चाहिए, न कि खतरनाक कार्यों में यदि किसी बच्चे को जबरन मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो इसकी सूचना तुरंत बाल संरक्षण हेल्पलाइन 1098 या पुलिस को दें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel