अपहरण मामले में आरोपित को छह वर्ष की सजा

Published at :08 Apr 2024 7:32 PM (IST)
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अपहरण मामले में आरोपित को छह वर्ष की सजा

10 हजार का लगाया जुर्माना

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अररिया. व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे 04 न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत ने सोमवार को 12 वर्षीय बच्चे को बहला फुसलाकर अपहरण का मामला प्रमाणित होने पर मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत पारुल थाना क्षेत्र के फतैयाबाद के रहने वाले 39 वर्षीय अमरेश पांडेय पिता स्व उमाशंकर पांडेय को छह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. आरोपित को कारावास की सजा के अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि नही देने पर आरोपित को 03 माह का सश्रम कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. इस संबंध में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि यह सजा एसटी 20/2020 मे सुनायी गयी है. कोर्ट में आइओ द्वारा 25 अगस्त 2019 को चार्जशीट दाखिल किया व न्यायालय द्वारा आरोपित के विरुद्ध 17 सितंबर 2019 को संज्ञान लिया गया. वहीं 10 जून 2020 को आरोप गठन हुआ. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने आरोपित को भादवि की धारा 365 के तहत दोषी ठहराया. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष से अधिवक्ता संगीता कुमारी ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी. बताते चलें कि इस मामले में अभियुक्त अमरेश पांडेय विगत 04 साल 09 माह व 08 दिन से जेल में बंद है. न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जायेगी.

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