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हत्या मामले में एक भाई को आजीवन व दूसरे भाई को दो वर्ष की सजा

Updated at : 11 Mar 2025 7:42 PM (IST)
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हत्या मामले में एक भाई को आजीवन व दूसरे भाई को दो वर्ष की सजा

व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-04 रवि कुमार की अदालत ने भूमि विवाद के मामले में घातक हथियार से मारकर घायल कर इलाज के क्रम में मौत होने का मामला प्रमाणित होने पर एक आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है,

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प्रतिनिधि, अररिया. व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-04 रवि कुमार की अदालत ने भूमि विवाद के मामले में घातक हथियार से मारकर घायल कर इलाज के क्रम में मौत होने का मामला प्रमाणित होने पर एक आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है, जबकि दूसरे आरोपित को दो वर्ष व तीसरे आरोपित को 01 की सजा सुनाई है. यह सजा एसटी 232/14 अररिया आरएस थाना कांड संख्या 232/13 दिनांक 23 जून 13 में सुनायी गयी है. सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि सजा पाने वाले 45 वर्षीय मो आफाक को आजीवन कारावास की सजा मिली है. वहीं 37 वर्षीय आरोपित इस्तियाक को दो वर्ष की सजा व 41 वर्षीय मो नैय्यर को 01 वर्ष की सजा सुनायी गई है. मो आफाक व इस्तियाक दोनों सहोदर भाई है. सभी अररिया आरएस स्थित चंद्रदेइ गांव के रहने वाले हैं. घटना 23 फरवरी 2013 की है. चंद्रदेइ गांव में सभी मजमा बनाकर वादी मो साबिर, अब्दुल रउफ, बीबी कुलसुमा, इस्तियाक, शम्सुल को घेरकर मारपीट कर गाली-गलौज करते हुए अब्दुल हक को घातक हथियार से मारकर घायल कर दिया. जिसका इलाज के क्रम में मौत हो गयी. कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया. बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता कृष्णमोहन सिंह कम से कम सजा देने की गुहार लगायी है. ——————————- एसएसबी ने 120 बोतल नेपाली शराब किया जब्त, तस्कर फरार फोटो-6-एसएसबी के गिरफ्त में जब्त शराब. सिकटी. एसएसबी 52वीं वाहिनी लेटी कंपनी के जवानों ने भारत-नेपाल सीमा के स्तंभ संख्या 162/2 के समीप गश्ती अभियान के दौरान 120 बोतल नेपाली शराब को जब्त किया. घटना की जानकारी देते सहायक कमांडेंट चिराग ने बताया कि भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा स्तंभ संख्या 162/2 से करीब 700 मीटर अंदर भारतीय क्षेत्र स्थित लेटी गांव के समीप इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया. वहीं तस्कर फरार हो गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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