गांजा तस्कर को मिली 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Updated:
विज्ञापन
गांजा तस्कर को मिली 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के कलावती नगर के निवासी 45 वर्षीय सुभाष मंडल पिता योगेंद्र मंडल को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अर्थदंड के तौर पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है

विज्ञापन

अररिया.

न्यायमंडल अररिया के एडीजे 01 सह एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल जज मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 45.800 किलोग्राम गांजा बरामदगी मामला प्रमाणित होने पर जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के कलावती नगर के निवासी 45 वर्षीय सुभाष मंडल पिता योगेंद्र मंडल को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अर्थदंड के तौर पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. यह सजा एनडीपीएस स्पेशल 27/2022 में दिया गया है. जानकारी देते एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आलोक में रानीगंज थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष कौशल कुमार सदल-बल के साथ आरोपी सुभाष मंडल के घर जांच करने पहुंची. तलाशी के क्रम में आरोपी के घर से 45.800 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था. इस मामले में आरोपी के विरुद्ध रानीगंज थाना कांड संख्या 305/22 दिनांक 29 अगस्त 2022 दर्ज किया गया था. बचाव पक्ष से अधिवक्ता कौशल कश्यप ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Dhiraj Kumar

लेखक के बारे में

By Dhiraj Kumar

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन