ePaper

भरगामा के केस आइओ से मांगा स्पष्टीकरण

Updated at : 05 Dec 2025 8:50 PM (IST)
विज्ञापन
भरगामा के केस आइओ से मांगा स्पष्टीकरण

अद्यतन केस डायरी के साथ 08 दिसंबर को फिर से शारीरिक रूप से उपस्थित होने का आदेश

विज्ञापन

अररिया. समय पर केस डायरी नहीं भेजने पर भरगामा थाना में पदस्थापित केस आइओ को स्पष्टीकरण व अद्यतन केस डायरी के साथ 08 दिसंबर 2025 को फिर से शारीरिक रूप से उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया है. यह आदेश एडीजे 06 सह पोक्सो जज अजय कुमार ने भरगामा थाना कांड संख्या 323/2025 में जारी किया है. न्यायालय के न्यायाधीश ने अपने आदेशों में केस आइओ पर शो कोज के अलावा 25 नवंबर 2025 से न्यायालय के समक्ष अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत करने तक 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना राशि जमा करने का आदेश भी जारी किया है. सरकार की ओर से एपीपी ने बताया कि अभियुक्त खुर्शीद आलम को केस आइओ द्वारा 26 अक्तूबर 2025 को गिरफ्तार किया. उसी दिन आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. कथित आरोपी खुर्शीद आलम के द्वारा 31 अक्तूबर 2025 को जमानत याचिका दायर की गयी थी. 01 नवंबर 2025 को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद केस आईओ से अद्यतन केस डायरी की मांग की. 15 नवंबर 2025 को अद्यतन केस डायरी के लिए अनुस्मारक जारी करने का आदेश दिया गया. 22 नवंबर 2025 को अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत नहीं होने पर अभियुक्त की जमानत याचिका की सुनवाई बाधित हो गयी. अंतिम रूप से 25 नवंबर 2025 को 13:30 बजे तक अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए केस आईओ को कहा गया, जिससे वे दिनांक 22 नवंबर 2025 को कारण बताओ नोटिस का जवाब अद्यतन केस डायरी के साथ दें व बतायें कि किन परिस्थितियों में आपने अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत नहीं की है व 26 अक्तूबर 2025 के बाद मामले की कोई जांच भी नहीं की है. इसके बावजूद आइओ ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
PRAPHULL BHARTI

लेखक के बारे में

By PRAPHULL BHARTI

PRAPHULL BHARTI is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन