अररिया. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के आलोक में आगामी 17 नवंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जायेगा. शिविर के सफल संचालन के लिए प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडेय के निर्देश पर शनिवार को एसीजेएम सह डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव ने अपने प्रकोष्ठ में जिला बाल संरक्षण इकाइ के सहायक निदेशक शंभु रजक के साथ कार्यक्रम के सफल आयोजन के संबंध में विचार विमर्श किया. जानकारी देते एसीजेएम सह डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि इस विधिक जागरूकता शिविर के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से नेत्र जांच शिविर भी लगाया जाएगा. साथ हीं बुनियाद केंद्न की मद द से वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क चश्मे का वितरण भी किया जाएगा. निशुल्क चश्मा लेने के वरिष्ठ नागरिकों को अपने साथ आधार कार्ड लाना अनिवार्य है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

