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कफ सीरप व बीयर बरामदगी मामले में छह वर्ष की सजा

Updated at : 13 Aug 2025 8:39 PM (IST)
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कफ सीरप व बीयर बरामदगी मामले में छह वर्ष की सजा

न्यायमंडल अररिया के एक्सक्लूसिव एक्ससाइज कोर्ट 02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के बोरिया गांव स्थित वार्ड संख्या 12 के मो मोहसिन का पुत्र मो खुर्शीद को 06 वर्ष की सजा सुनायी है.

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अररिया. न्यायमंडल अररिया के एक्सक्लूसिव एक्ससाइज कोर्ट 02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के बोरिया गांव स्थित वार्ड संख्या 12 के मो मोहसिन का पुत्र मो खुर्शीद को 06 वर्ष की सजा सुनायी है. वहीं आरोपित को कारावास की सजा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 06 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिवनंदन रजक ने बताया कि यह सजा उत्पाद स्पेशल 671/2021 अररिया एक्साइज थाना कांड 27/2021 दिनांक 08 अगस्त 2021 दर्ज किया गया. घटना 08 अगस्त 2021 के 04 बजे संध्या की है. गुप्त सूचना पर अररिया एक्साइज थाना के इंस्पेक्टर मो सिराज अहमद सदल-बल के साथ आरोपित के घर पर सघन छापेमारी की. जहां आरोपित के घर से 03 लीटर बियर व 50 बोतल कोडिनयुक्त प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुआ था. बचाव पक्ष से अधिवक्ता मनीसुर्रहमान ने कम से सजा देने की गुहार लगाये थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PRAPHULL BHARTI

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