फर्जी लाभुक को आवास लाभ उपलब्ध कराने के मामले में हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान
Updated at : 03 Jul 2019 7:39 AM (IST)
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अररिया : आवास लाभुकों की सूची में फेरबदल करते हुए फर्जी लाभुक को आवास लाभ मुहैया कराये जाने के एक मामले में हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए संबंधित मामले की जांच कर याचक को आवास लाभ उपलब्ध कराने को लेकर आदेश जारी किया है. मामला जोकीहाट प्रखंड से जुड़ा है. जानकारी अनुसार जोकीहाट प्रखंड […]
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अररिया : आवास लाभुकों की सूची में फेरबदल करते हुए फर्जी लाभुक को आवास लाभ मुहैया कराये जाने के एक मामले में हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए संबंधित मामले की जांच कर याचक को आवास लाभ उपलब्ध कराने को लेकर आदेश जारी किया है. मामला जोकीहाट प्रखंड से जुड़ा है.
जानकारी अनुसार जोकीहाट प्रखंड के सिमरिया पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या एक निवासी मोसम्मात आमना पिता स्वर्गीय मसलेहउद्दीन पति स्वर्गीय मो अबुल हसन का नाम वर्ष 2017 में ही आवास लाभुकों की सूची में शामिल हो चुका था. आवास लाभुकों की सूची में आमना का नाम क्रम संख्या 83, यूनिट संख्या एक में दर्ज था.
आमना का नाम वर्ष 2017 में ही लाभुकों की श्रेणी में शामिल था. लेकिन प्रखंड के बीडीओ, आवास सहायक, पंचायत के मुखिया व वार्ड सदस्य की मिलीभगत से इसमें फेरबदल करते हुए आवास लाभ के रूप में पहले किस्त की राशि बागमारा वार्ड संख्या दो निवासी आमना पिता जकीर पति रकीब को उपलब्ध करा दिया गया. इस संबंध में पीड़िता ने बीडीओ सहित तमाम वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की. लेकिन इस पर किसी तरह की सुनवाई नहीं की गयी.
अधिकारियों के रवैया से तंग आकर पीड़िता आमना के बेटे मो मोसब्बीर आलम ने संबंधित मामले को लेकर सीडब्ल्यूजेसी नंबर 11212/19 के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की. संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने 17 मई 2019 को अपना निर्णय सुनाते हुए जिलाधिकारी को संबंधित मामले की जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है.
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