दहेज प्रताड़ना के मामले में दो भाइयों को 10 वर्ष की सजा

अररिया : सोमवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-2 शशिधर विश्वकर्मा की अदालत ने दहेज प्रताड़ना का मामला प्रमाणित होने पर फारबिसगंज के खैरखं मधुवनी स्थित वार्ड संख्या 7 के रहने वाले दोनो आरोपी क्रमश: 40 वर्षीय आरोपी मो साबिर पिता इदरीस व 28 वर्षीय मो मुराद पिता इदरीस को दो अलग-अलग धाराओ में […]
अररिया : सोमवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-2 शशिधर विश्वकर्मा की अदालत ने दहेज प्रताड़ना का मामला प्रमाणित होने पर फारबिसगंज के खैरखं मधुवनी स्थित वार्ड संख्या 7 के रहने वाले दोनो आरोपी क्रमश: 40 वर्षीय आरोपी मो साबिर पिता इदरीस व 28 वर्षीय मो मुराद पिता इदरीस को दो अलग-अलग धाराओ में 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी मो साबिर को भादवि की धारा 324 में तीन वर्ष व धारा 307 में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना किया गया है.
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