बिना निबंधन वाले कोचिंग होंगे बंद
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अररिया : जिले में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के चलने के समय पर कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे. इसके लिए शिक्षा विभाग ने डीइओ को निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूलों के चलने के दौरान कोई कोचिंग संस्थान न चले. इसकी जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी व डीपीओ माध्यमिक शिक्षा को दिया गया है. माध्यमिक व […]
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अररिया : जिले में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के चलने के समय पर कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे. इसके लिए शिक्षा विभाग ने डीइओ को निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूलों के चलने के दौरान कोई कोचिंग संस्थान न चले. इसकी जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी व डीपीओ माध्यमिक शिक्षा को दिया गया है. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रोपस्थिति कम होने को लेकर शिक्षा विभाग काफी गंभीर है.
माध्यमिक उच्च माध्यमिक के छात्र विद्यालय के पठन-पाठन में कम रूचि रख रहे हैं तथा कोचिंग संस्थानों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं. इसी मुद्दे को लेकर शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है. शिक्षा विभाग इस मामले में डीएम से भी मदद लेने का निर्देश दिया है. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के अनुसार कोई भी कोचिंग संस्थान विद्यालय अवधि के दौरान नहीं चलेगा. विद्यालय की टाइमिंग के बाद ही कोचिंग संस्थान चलेगा.
इसके लिए डीइओ-डीपीओ-बीइओ कोचिंग संस्थानों में जाकर जांच करेंगे कि विद्यालय चलने के समय पर तो कोचिंग क्लास तो नहीं चल रही है. शिक्षा विभाग ने तय किया है कि जो कोचिंग संस्थान निबंधन करवा लिया है उन्हें तो चलने दिया जायेगा. लेकिन जो संस्थान निबंधन नहीं करवाया है उन्हें बंद किया जायेगा. निबंधन करा चुके संस्थानों की भी जांच की जायेगी कि उनके यहां निर्धारित माप दंड के अनुसार संस्थान चल रहा है या नहीं.
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