मधुबनी : बेनीपट्टी थाना क्षेत्र क्षेत्र में करीब 19 वर्ष पूर्व भूमि विवाद को लेकर एक दलित महिला के साथ हुई मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश(एससी, एसटी) मो. इशरत उल्लाह ने आरोपी बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गंगूली निवासी दिनेश राय, नागेंद्र राय, देव शंकर राय एवं शिवनंदन राउत को हरिजन अत्याचार अधिनियम की धारा 3(10) में दोषी पाते हुए छह- छह महीने की कारावास की सजा सुनायी है.
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एसएसी-एसटी एक्ट में चार को छह- छह माह की कैद
मधुबनी : बेनीपट्टी थाना क्षेत्र क्षेत्र में करीब 19 वर्ष पूर्व भूमि विवाद को लेकर एक दलित महिला के साथ हुई मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश(एससी, एसटी) मो. इशरत उल्लाह ने आरोपी बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गंगूली निवासी दिनेश राय, नागेंद्र राय, देव शंकर राय एवं शिवनंदन राउत […]
साथ ही अन्य दफा 341, 323 भादवि में भी तीन- तीन माह कारावास की सजा सुनायी है. जहां अभियोजन की ओर से प्रभारी विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार झा ने बहस किया था. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिव कुमार ठाकुर ने बहस किया.
क्या है मामला. अभियोजन के अनुसार 8 अप्रैल 2000 को सूचिका पूर्णिमा देवी अपने केवाला से प्राप्त जमीन में हल जोतवा रही थी. इसी दौरान आरोपियों द्वारा खेत जोत रहे हलवाहा को खेत जोतने से मना कर बाहर कर दिया. जिसका सूचिका ने विरोध किया तो उक्त आरोपियों द्वारा जाति सूचक गाली देते हुए अपमानित कर मारपीट की थी.
इस बावत सूचिका पूर्णिमा देवी ने बेनीपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले का फैसला आते ही सूचिका पूर्णिमा देवी ने न्यायालय के गेट पर माथा टेक न्यायिक व्यवस्था के प्रति आस्था व्यक्त की. उन्होंने कहा कि न्याय मिलने में 19 वर्ष लग गये. फिर भी न्याय मिलने से राहत महसूस कर रही हैं.
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