नयी दिल्ली : पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धौनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके एक मोबाइल कंपनी पर आरोप लगाया है कि उसके साथ करार दिसंबर 2012 में समाप्त होने के बावजूद वह उन्हें ब्रांड एंबेसडर के रुप में पेश करके उनके नाम का दुरुपयोग कर रही है.
उच्च न्यायालय ने मैक्स मोबिलिंक के शीर्ष अधिकारियों की खिंचाई की. धौनी ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि यह फर्म उसके पूर्व के आदेश का पालन नहीं कर रही है. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, ‘‘आप (मैक्स) आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हो. आपको अदालत के निर्देशों का पालन करना चाहिए. दोनों पक्षों को इस मामले की 28 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले 21 अप्रैल 2016 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया जाता है. ”
अदालत धौनी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कंपनी के सीएमडी अजय अग्रवाल के खिलाफ अदालत के 17 नवंबर 2014 के आदेश का पालन नहीं करने के लिये अवमानना की कार्रवाई करने की अपील की गयी थी. अदालत ने तब मैक्स मोबिलिंक को ऐसे किसी भी उत्पाद की बिक्री नहीं करने के लिये कहा था जिसके विज्ञापन में इस क्रिकेटर के नाम का उपयोग किया गया हो.