आईपीएल टिकट पर लगेगा GST
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Oct 2018 6:16 PM
नयी दिल्ली : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के फ्रेंचाइजी मालिकों द्वारा दिये जाने वाले मुफ्त या मानार्थ टिकटों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा. अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने यह व्यवस्था दी है. आईपीएल की क्रिकेट टीम किंग्स इलेवन पंजाब की मालिक और परिचालन करने वाली के पी एच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लि. के […]
नयी दिल्ली : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के फ्रेंचाइजी मालिकों द्वारा दिये जाने वाले मुफ्त या मानार्थ टिकटों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा.
अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने यह व्यवस्था दी है. आईपीएल की क्रिकेट टीम किंग्स इलेवन पंजाब की मालिक और परिचालन करने वाली के पी एच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लि. के आवेदन पर एएआर की पंजाब पीठ ने यह व्यवस्था दी है.
एएआर ने कहा कि मुफ्त दिये जाने वाले मानार्थ टिकट को सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा और इस पर कर लगेगा. आईपीएल टिकटों पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत है. एएआर ने यह भी कहा है कि के पी एच ड्रीम क्रिकेट टीम इन टिकटों पर इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) यानी उपत्पान में प्रयुक्त सामग्री पर पहले भरे जा चुके कर के लाभ का दावा कर सकेगी.
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लेकिन यह दावा ऐसे टिकटों से संबंधित सामग्री और सेवा तक ही सीमित होगा. एएआर ने कहा कि आवेदक ने यदि किसी व्यक्ति को मुफ्त टिकट जारी किया है, तो टिकट पाने वाले को सेवाएं मिल रही हैं और उसे कोई शुल्क नहीं देना पड़ा रहा है. वहीं मानार्थ या मुफ्त टिकट नहीं पाने वालों को इसके लिए कर देना पड़ रहा है.
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