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भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन, हेमंत सोरेन ने निलंबित अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह के खिलाफ दी ये मंजूरी

Updated at : 21 Aug 2022 9:40 PM (IST)
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भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन, हेमंत सोरेन ने निलंबित अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह के खिलाफ दी ये मंजूरी

Jharkhand News : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. हेमंत सोरेन ने झारखंड के पथ निर्माण विभाग के निलंबित अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह के खिलाफ प्रारंभिक जांच दर्ज कर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है.

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Jharkhand News : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. पहले भी कई मामलों को गंभीरता से लेते हुए सीएम ने कड़े तेवर दिखाए हैं. इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पथ निर्माण विभाग के निलंबित अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह के खिलाफ प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज कर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है.

आय की तुलना में 199 प्रतिशत अधिक संपत्ति

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पूर्व पथ निर्माण विभाग के निलंबित अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह के विरुद्ध प्राप्त परिवाद के आलोक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज आई.आर. सं०-06/17 के सत्यापनकर्ता द्वारा आरोपी के खिलाफ आय की तुलना में 199 प्रतिशत अधिक धन पाये जाने को लेकर पीई (प्रारंभिक जांच) दर्ज करने के बिन्दु पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी) झारखंड को अनापत्ति संसूचित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है.

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सीएम हेमंत सोरेन का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन अंचलाधिकारी, हेहल, रांची के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी थी. अनुसूचित जनजाति, अनसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग, झारखंड द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पलामू थाना कांड संख्या 10/2021 के प्राथमिक अभियुक्त मनोज कुमार, सहायक, जिला कल्याण कार्यालय, पलामू एवं सुभाष कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा-7 (ए) के तहत अभियोजन स्वीकृत्यादेश दिया गया है. इसके साथ ही अरविन्द कुमार, तत्कालीन अध्यक्ष, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग, आरएन सिंह, सदस्य (अभियंत्रण), झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग एवं गौरव बुधिया, प्रोपराइटर, मेसर्स बिहार फाउंडरी एंड कास्टिंग लिमिटेड के खिलाफ निगरानी जांच की स्वीकृति दी है.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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