हेमंत सोरेन को मनी लाउंडरिंग केस में राहत, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पर लगायी रोक
Hemant Soren Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हेमंत सोरेन एवं उनके सहयोगियों से जुड़ी शेल कंपनियों में निवेश से जुड़े मामले की झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में चल रही सुनवाई पर बुधवार को रोक लगा दी. झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया था.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लाउंडरिंग (Hemant Soren Money Laundering Case) सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हेमंत सोरेन एवं उनके सहयोगियों से जुड़ी शेल कंपनियों में निवेश से जुड़े मामले की झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में चल रही सुनवाई पर बुधवार को रोक लगा दी. झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया था. झारखंड सरकार ओर श्री सोरेन ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
आपके शहर में
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन ने दी थी चुनौती
हेमंत सोरेन के करीबियों की शेल कंपनियों में निवेश के मामले में झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने झारखंड हाईकोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दायर की थी. सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया. सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर अभी रोक लगा दी है.
3 जून 2022 को हाईकोर्ट में दायर हुई थी जनहित याचिका
उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट ने 3 जून 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Jharkhand CM Hemant Soren) के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश व रांची जिला के अनगड़ा में हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज आवंटन (Mining Lease Allocation) मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिकाओं को मेंटेनेबल माना था. इसके बाद याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा (Shiv Shankar Sharma) द्वारा दायर याचिकाओं की मेरिट पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी. मेरिट पर अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित थी. सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई 26 अगस्त को नहीं हो पायेगी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए