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झारखंड CM हेमंत सोरेन माइनिंग लीज केस: Supreme Court में बोले कपिल सिब्बल, High Court के फैसले पर लगे रोक

Updated at : 13 Aug 2022 6:55 AM (IST)
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झारखंड CM हेमंत सोरेन माइनिंग लीज केस: Supreme Court में बोले कपिल सिब्बल, High Court के फैसले पर लगे रोक

Jharkhand News : सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज आवंटन और करीबियों के शेल कंपनियों के जरिये धन शोधन मामले को लेकर हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई हुई. हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट में दाखिल याचिका आधारहीन है.

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Jharkhand News : सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज आवंटन और करीबियों के शेल कंपनियों के जरिये धन शोधन मामले को लेकर हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट की पीठ के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट में दाखिल याचिका आधारहीन है क्योंकि याचिकाकर्ता की भूमिका शक के दायरे में है. उन्होंने अदालत से झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की मांग की. खंडपीठ ने 17 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की.

हिरासत में है याचिकाकर्ता का वकील

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट की पीठ के समक्ष झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट की जनहित याचिका की वैधता पर फैसले से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट देना शुरू कर दिया. इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की रोजाना सुनवाई शुरू कर दी. मुख्यमंत्री के खिलाफ याचिकाकर्ता के वकील खुद उगाही के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस की हिरासत में है, लेकिन हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तक नहीं मांगा है.

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शक के दायरे में है याचिकाकर्ता

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट में दाखिल याचिका आधारहीन है क्योंकि याचिकाकर्ता की भूमिका शक के दायरे में है. उन्होंने अदालत से झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की मांग की. खंडपीठ ने झारखंड सरकार की ओर से पेश वकील को अगली सुनवाई के दौरान इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने को कहा. संक्षिप्त सुनवाई के बाद खंडपीठ ने 17 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की.

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रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची

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