छठी जेपीएससी के रिजल्ट पर रोक से कोर्ट का इनकार

Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 23 Jun 2020 2:48 AM

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हाइकोर्ट के जज संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. रिजल्ट और अनुशंसा पर रोक लगाने संबंधी प्रार्थी के आग्रह को अदालत ने स्वीकार नहीं किया. अब अगली सुनवाई 31 जुलाई को हाेगी.

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रांची : हाइकोर्ट के जज संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. रिजल्ट और अनुशंसा पर रोक लगाने संबंधी प्रार्थी के आग्रह को अदालत ने स्वीकार नहीं किया. अब अगली सुनवाई 31 जुलाई को हाेगी.

प्रार्थी की ओर से बताया गया कि परीक्षा आयोजन में कई अनियमितताएं हुई हैं. आयोग ने विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन किया है. प्रकाशित रिजल्ट भी गलत है. आयोग ने कुल प्राप्तांक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की है, जो गलत है. वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थी की दलील का विरोध करते हुए बताया कि पूरी प्रक्रिया विज्ञापन के अनुसार सही है. मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्राप्त कुल मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की गयी, जो विज्ञापन के अनुसार सही है. कहीं से भी गड़बड़ी नहीं है.

डेंटल कॉलेज के प्राचार्य पद के इंटरव्यू पर रोक

हाइकोर्ट के जज संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने रिम्स डेंटल कॉलेज के प्राचार्य पद की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने प्रार्थी को अंतरिम राहत दी. नियुक्ति के लिए 25 जून को होनेवाले इंटरव्यू पर रोक लगाते हुए सरकार व रिम्स प्रबंधन को जवाब देने को कहा.

अगली सुनवाई पांच अगस्त हो होगी. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने बताया कि रिम्स रेगुलेशन-2014 में दिये गये प्रावधान की अनदेखी कर नियुक्ति को लेकर विज्ञापन प्रकाशित किया गया था. विज्ञापन में दी गयी अर्हता रेगुलेशन के अनुसार सही नहीं है. अनिवार्य अर्हता को भी विज्ञापन में नहीं दिया गया है. इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त किया जाना चाहिए.

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