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Jharkhand School Reopening : झारखंड में खुलेंगे स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर, पढ़िए किन्हें मिली है अनुमति, क्या हैं शर्तें

Updated at : 20 Feb 2021 10:01 AM (IST)
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Jharkhand School Reopening : झारखंड में खुलेंगे स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर, पढ़िए किन्हें मिली है अनुमति, क्या हैं शर्तें

Jharkhand School Reopening, Ranchi News, रांची न्यूज : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना महामारी के कारण पिछले कई महीनों से बंद कॉलेज, कोचिंग सेंटर समेत अन्य कई संस्थानों को एक मार्च से खोलने की अनुमति दे दी है. 8वीं से 11वीं के विद्यार्थी अब स्कूल जा सकेंगे. कोचिंग संस्थान को भी खोलने की अनुमति मिल गयी है. सरकारी ऑफिस रोस्टर को खत्म कर शत- प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गयी है. इसके अलावा ITI, पार्क, सिनेमा हॉल, कौशल विकास केंद्र समेत अन्य संस्थानों को कोरोना गाइडलाइन के तहत खोलने की हरी झंडी मिल गयी है. झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में गुरुवार को यह निर्णय लिया गया.

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Jharkhand School Reopening, Ranchi News, रांची न्यूज : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना महामारी के कारण पिछले कई महीनों से बंद कॉलेज, कोचिंग सेंटर समेत अन्य कई संस्थानों को एक मार्च से खोलने की अनुमति दे दी है. 8वीं से 11वीं के विद्यार्थी अब स्कूल जा सकेंगे. कोचिंग संस्थान को भी खोलने की अनुमति मिल गयी है. सरकारी ऑफिस रोस्टर को खत्म कर शत- प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गयी है. इसके अलावा ITI, पार्क, सिनेमा हॉल, कौशल विकास केंद्र समेत अन्य संस्थानों को कोरोना गाइडलाइन के तहत खोलने की हरी झंडी मिल गयी है. झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में गुरुवार को यह निर्णय लिया गया.

कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं को खोलने की अनुमति दी गयी है. इस दौरान पैरेंट्स की अनुमति अनिवार्य होगी, लेकिन इस दौरान स्टूडेंट्स की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी. कोचिंग संस्थान को खोलने की अनुमति मिल गयी है. हायर एजुकेशन जैसे- कॉलेज, पॉलिटेक्निक आदि को खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है. इस दौरान UGC के दिशा- निर्देश का अनुपालन करने के लिए यूनिवर्सिटी निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत है. सभी ट्रेनिंग संस्थान जैसे- ITI, कौशल विकास केंद्र आदि भी एक मार्च, 2021 से खुलेंगे.

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सरकारी कर्मचारियों के लिए रोस्टर प्रणाली खत्म करते हुए सभी सरकारी ऑफिस में शत- प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गयी है. बंद पड़े सिनेमा हॉल खुलेंगे, लेकिन क्षमता का 50 प्रतिशत तक लोग ही इकट्ठा हो पायेंगे. खुली जगह में अधिकतम 1000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं यानी मेला, प्रदर्शनी की अनुमति मिल गयी है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का हर हाल में पालन करना होगा. खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी अब आयोजन होगा, लेकिन इसमें 1000 दर्शक से अधिक नहीं होंगे. केवल खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति मिली है. सभी प्रकार के पार्क भी खुलेंगे.

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आगामी एक अप्रैल 2021 से आंगनबाड़ी केंद्र खोले जायेंगे. हालांकि, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि आंगनबाड़ी केंद्र खोलने से पहले आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को कोरोना वायरस का टीका लेना होगा. बैठक में कहा गया कि उपरोक्त छूट पर अलग से SOP जारी होगी. वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर, मास्क एवं सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. स्वास्थ्य विभाग को कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने और टीकाकरण शत- प्रतिशत करने का भी निर्देश दिया गया है. इन दिशा- निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के तहत आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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