IAS अधिकारी छवि रंजन ने ED के समक्ष पेश न होने की बतायी ये वजह, मांगा मई के पहले हफ्ते के बाद का समय

वकील अभिषेक गुप्ता ने बताया कि रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को ईडी ने समन भेज कर पूछताछ के लिए बुलाया था. लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें पहले ही 17 अप्रैल से लेकर 1 मई तक पितृत्व अवकाश की छुट्टी मिल चुकी थी
आईएएस अधिकारी छवि रंजन को ईडी ने जमीन घोटाले मामले में समन जारी किया था. इसके अनुसार, आज उन्हें ईडी के सामने उपस्थित होना था. लेकिन, वे आज उपस्थित नहीं पाये. इसकी सूचना उन्होंने पहले ही ईडी को ई-मेल के माध्यम से दे दी थी. उपस्थित न हो पाने का कारण उन्होंने पितृत्व अवकाश को बताया है. ये जानकारी छवि रंजन के वकील अभिषेक गुप्ता ने दी. वे आज ईडी के रांची स्थित कार्यालय में फिजिकल कॉपी देने आये थे.
वकील अभिषेक गुप्ता ने बताया कि रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को ईडी ने समन भेज कर पूछताछ के लिए बुलाया था. लेकिन सरकार से उन्हें पहले ही 17 अप्रैल से लेकर 1 मई तक ‘पितृत्व अवकाश’ की छुट्टी मिल चुकी थी. इसलिये हमने आवेदन देकर मई के पहले हफ्ते के बाद का वक्त देने का निवेदन किया है. हालांकि, ईडी के अधिकारियों ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया. जिसके बाद उनके वकील अभिषेक गुप्ता ने उनके आउट ऑफ स्टेशन होने को आधार बनाया. उन्होंने कहा कि कल रात में ही वे रांची पहुंच पायेंगे. गौरतलब है कि गुरुवार को ही रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने ईडी के समक्ष पेश होने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा था.
बता दें कि ईडी ने दस्तावेज में जालसाजी कर सेना की जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में 13 अप्रैल , 2023 को पूर्व डीसी छवि रंजन, रांची स्थित बड़गाईं के सीओ मनोज कुमार, कर्मचारी भानु प्रताप और जमीन कारोबारियों समेत 18 लोगों के 21 ठिकानों पर छापा मारा था. पूछताछ के क्रम में बड़गाईं अंचल के कर्मचारी सहित कुल सात लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. सेना की जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में ईडी ने जांच के दौरान यह पाया कि कोलकाता स्थित रजिस्ट्रार के कार्यालय के दस्तावेज में छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज तैयार किया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




