24.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

बिहार में जल्द होगी जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती, बहाली के लिए नए सिरे से निकलेगा विज्ञापन

याचिका कर्ताओं की ओर से पेश दलील और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में राज्य सरकार ने पटना हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया कि बहाली नियमों में फेरबदल कर नये सिरे से जूनियर इंजीनियर बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा.

बिहार सरकार ने पटना हाइकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि जल्द ही राज्य के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियरों की बहाली होगी. इसके लिए करीब 6379 पदों पर नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा. कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामा को मंजूर करते हुए बहाली नियमों में बदलाव कर नये सिरे से बहाली विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया. इसके पहले कोर्ट ने राज्य में जूनियर इंजीनियर की बहाली के लिए निर्धारित नियमों को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओ पर एक साथ सुनवाई की और सभी रिट याचिका को निष्पादित कर दिया.

नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करेगी सरकार 

न्यायमूर्ति पीबी बजंत्री और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ द्वारा संजय कुमार चौहान सहित सात अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर यह सुनवाई की गयी. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया गया कि बहाली के लिए बनाए गए नियम में परिवर्तन किया जाना है. सरकार इस नियुक्ति के लिए पहले बनाए गए नियम में संशोधित कर नया नियम बनाकर नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करेगी. इसके बाद इस पद पर नए नियम के अनुसार नियुक्ति की जायेगी.

डिप्लोमा कोर्स के लिए एआईसीटीई से मान्यता लेना जरूरी नहीं

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रकाशित विज्ञापन में जो शैक्षणिक योग्यता दी गई हैं वह कानूनन गलत हैं. यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है. कोर्ट को बताया गया कि एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा संस्थानों से पास छात्रों को बहाली में भाग लेने के संबंध में वर्ष 2019 में प्रकाशित विज्ञापन में किया गया है. जबकि डिम यूनिवर्सिटी सहित राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा संस्थानों को एआईसीटीई के बजाये यूजीसी से मान्यता लेना है. डिप्लोमा कोर्स के लिए एआईसीटीई से मान्यता लेना नियमतः जरूरी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आदेश दिया है.

बहाली नियमों में किया जाएगा फेरबदल

याचिका कर्ताओं की ओर से पेश दलील और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया कि बहाली नियमों में फेरबदल कर नये सिरे से जूनियर इंजीनियर बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel