Bihar News: अब 20 फीसदी मॉडल डीड से रजिस्ट्री कराना अनिवार्य, सभी कार्यालयों में खोले जाएंगे हेल्प डेस्क

Bihar News: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए स्टांप ड्यूटी की राशि में एक फीसदी या अधिकतम दो हजार रुपये की छूट भी दी जाती है. मॉडल डीड के माध्यम से लोगों को रजिस्ट्रेशन में सहयोग के लिए निबंधन कार्यालयों में ‘ मे आइ हेल्प यू ’ बूथ भी खोले गये हैं.
पटना. सूबे के सभी 125 निबंधन कार्यालयों में होने वाली कुल रजिस्ट्री में अब कम- से -कम 20 फीसदी मॉडल डीड से कराना अनिवार्य होगा. इसको लेकर मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने सभी जिलों के अवर निबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े तीन महीने में करीब 14 हजार निबंधन मॉडल डीड के माध्यम से बिना किसी सहयोग कराये गये हैं.
आयुक्त ने बताया कि निबंधन विभाग की वेबसाइट पर हिंदी में 31, अंग्रेजी में 31 तथा उर्दू में 29 प्रकार के मॉडल डीड का मॉडल प्रदर्शित हैं. इसकी सहायता से आम जनता खुद दस्तावेज तैयार कर सकती है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए स्टांप ड्यूटी की राशि में एक फीसदी या अधिकतम दो हजार रुपये की छूट भी दी जाती है. मॉडल डीड के माध्यम से लोगों को रजिस्ट्रेशन में सहयोग के लिए निबंधन कार्यालयों में ‘ मे आइ हेल्प यू ’ बूथ भी खोले गये हैं, जिनमें पर्याप्त संख्या में ऑपरेटर सहित कंप्यूटर की सुविधा मुहैया करायी गयी है. मॉडल डीड में पूरी जानकारी लिखी रहती है. बिना कातिब की सहायता लिए कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन डीड की काॅपी तैयार कर सकेगा.
पहला चरण – http://nibandhan.bihar.gov.in/modeldeed_new.aspx से मॉडल प्रारूप डाउनलोड कर उसे भरें या http://nibandhan.bihar.gov.in/welcomeuserefiling पर क्लिक कर ऑनलाइन ही इंट्री कर दस्तावेज तैयार करें
दूसरा चरण – निबंधन पत्र तैयार होने पर उसमें क्रेता, विक्रेता एवं गवाहों इत्यादि का हस्ताक्षर कर उसे अपलोड करें. अपलोड करने के लिए यहां http://nibandhan.bihar.gov.in/scoreonline/e-filing/visitor_upload_deed.aspx क्लिक करें.
तृतीय चरण- रजिस्ट्री शुल्क या स्टांप शुल्क की गणना http://bhumijankari.bihar.gov.in/Admin/MVR/MVRParameter.aspx वेबसाइट पर जाकर खुद या ‘ मे आइ हेल्प यू ‘ बूथ पर पता कर सकते हैं.
चतुर्थ चरण- निबंधन शुल्क स्वयं भुगतान करने के लिए http://nibandhan.bihar.gov.in/OgrassPage पर क्लिक करें. निबंधन कार्यालय में स्थित ‘ मे आइ हेल्प यू ’ या स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन के बूथ पर स्वयं जाकर निबंधन शुल्क भुगतान कर उसकी रसीद प्राप्त कर सकते हैं.
पांचवां चरण- http://nibandhan.bihar.gov.in/WelcomeUser पर जाकर अप्वाइंटमेंट ले लेंगे. निर्धारित तिथि को सभी क्रेता, विक्रेता, पहचानकर्ता एवं दस्तावेज में उल्लेखित सभी व्यक्तियों को उपस्थित होना होगा.
अंतिम चरण- अप्वाइंटमेंट डेट के मुताबिक सभी पक्षकार के निबंधन कार्यालय में उपस्थित होने पर अवर निबंधक दस्तावेज को निबंधित कर उसकी मूल प्रति तुरंत आपको सौंप देंगे. किसी भी हालत में आप मूल दस्तावेज निबंधन कार्यालय में न छोड़ें.
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By Prabhat Khabar News Desk
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