बिहार में अब ऑनलाइन हो सकेगी दाखिल-खारिज की अपील, डीसीएलआर कोर्ट जाये बिना ही मिलेगी केस की जानकारी
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 02 Aug 2021 9:13 AM
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दाखिल-खारिज मामले में डिप्टी कलेक्टर लेंड रिफाॅर्म आॅफिसर (डीसीएलआर) की कोर्ट को आॅनलाइन कर दिया है़ अब कोई भी व्यक्ति डीसीएलआर की कोर्ट जाये बिना ही अपने केस की जानकारी ले सकेगा़
पटना. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दाखिल-खारिज मामले में डिप्टी कलेक्टर लेंड रिफाॅर्म आॅफिसर (डीसीएलआर) की कोर्ट को आॅनलाइन कर दिया है़ अब कोई भी व्यक्ति डीसीएलआर की कोर्ट जाये बिना ही अपने केस की जानकारी ले सकेगा़ यही नहीं, केस की सुनवाई की तारीख में गवाहों की मौजूदगी, किस तारीख पर भूमि सुधार उपसमाहर्ता ने क्या आदेश दिया़
सुनवाई होने के बाद पारित अंतिम आदेश की कॉपी भी आॅनलाइन देखी जा सकेगी़ रामसूरत कुमार रविवार को दाखिल- खारिज अपील बाद मैनेजमेंट सिस्टम सेवा को बिहार की जनता को समर्पित करने के बाद अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे़ मंत्री ने कहा कि म्यूटेशन को पूरी तरह आॅनलाइन कर दिया गया है़
इस प्रक्रिया से जुड़े सभी कर्मियों की जिम्मेदारी और समय तक को तय कर दिया है़ हर महीने म्यूटेशन में लगे कर्मियों की रैंकिंग भी विभाग द्वारा जारी की जा रही है़ इसी तरह डीसीएलआर आॅफिस और उनकी अदालत को भी जिम्मेदार बनाने की जरूरत थी़ अब भूमि सुधार उपसमाहर्ता और भी सजग होकर काम करेंगे़ निर्णयों में पारदर्शिता अधिक बरतेंगे़ डीसीएलआर कोर्ट में केस की सुनवाई पूरी होने का समय भी कम होगा़
दाखिल- खारिज अपील बाद मैनेजमेंट सिस्टम का लाभ उठाने के लिए आवेदक को म्यूटेशन मामले में अपना केस नंबर और अंचल अधिकारी के आदेश की छाया-प्रति के साथ भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय जाकर आवेदन देना होगा़ वहां मौजूद कंप्यूटर आॅपरेटर आवेदन की आॅनलाइन इंट्री करेगा़ आवेदक को उसकी पावती देगा़ इस पर आॅटो जेनरेटेड केस नंबर दर्ज होगा़ इस नंबर के आधार पर ही आवेदक आवेदन के बारे में घर बैठे जानकारी हासिल करेगा़
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि विभाग के कार्यों को धीरे-धीरे आॅनलाइन किया जा रहा है़ जल्द ही अंचलाधिकारी द्वारा म्यूटेशन के मामलों में लिये गये फैसलों के खिलाफ भूमि सुधार उपसमाहर्ता के कार्यालय में आॅनलाइन अपील की व्यवस्था कर उसकी समय- सीमा भी निर्धारित कर दी जायेगी़
जिस तरह से अंचलाधिकारियों द्वारा म्यूटेशन के लिए समय- सीमा तय है उसी तरह डीसीएलआर को म्यूटेशन के अपील मामलों का निष्पादन तय समय में आॅनलाइन ही करना होगा़
Posted by Ashish Jha
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