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बिहार में फसल योजना के लिये चार फसलों का होगा रजिट्रेशन, सहकारिता विभाग ने जारी किया आदेश

बिहार में गेहूं, मक्का, मसूर तथा राई-सरसों लगाने वाले किसान को नुकसान की स्थिति में सरकार आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी. इसके लिए सहकारिता विभाग ने आदेश जारी किया है.

खगड़िया. रबी मौसम में अगर किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा सहित अन्य कारणों से प्रभावित हुए या फिर उत्पादन प्रभावित हुए तो सरकार उन्हें मुआवजा राशि देगी. नुकसान की स्थिति में उन्हें सहायता तभी मिलेगी, जब वे (किसान) अपने फसल का रजिस्ट्रेशन कराएंगे. रजिस्ट्रेशन की चर्चा के पूर्व किसानों को यह जान लेना जरूरी है कि इस जिले में गेहूं, मक्का, मसूर तथा राई-सरसों लगाने वाले किसान को नुकसान की स्थिति में सरकार आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी. जिला सहकारिता पदाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि इस साल भी जिले में चार फसल यानी गेहू, मक्का, राई-सरसों तथा मसूर फसल को इस योजना के लिये अधिसूचित किया गया है. गौरतलब है कि अन्य फसलों की तुलना में किसान इन चारों फसलों की बुआई काफी अधिक करते हैं. शायद इसलिये गेहूं, मक्का, सरसों तथा मसूर को राज्य फसल सहायता योजना के तहत सुरक्षित किया गया है.

31 मार्च तक किसान कर सकेंगे आवेदन

राज्य फसल सहायता योजना के लाभ के लिये रजिस्ट्रेशन जरूरी है. तभी फसल नुकसान होने की स्थिति में किसान आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे. डीसीओ के अनुसार विभागीय साइट पर किसान ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे. गेहूं व मक्के, मसूर व राई-सरसों के लिये 31 मार्च दिसंबर 2023 तक किसान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. सहकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश में यह साफ तौर पर कहा गया है कि अयोग्य किसानों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जायेगा. राज्य फसल सहायता योजना के तहत निबंधन कराने वाले 2 प्रतिशत किसानों का रेंडम सत्यापन जिला स्तरीय समन्वय समिति से कराने के आदेश राज्य स्तर से जारी किये गए हैं.

रैयत के साथ-साथ बटाईदार भी होंगे लाभान्वित

ऑन-लाईन रजिस्ट्रेशन के दौरान खुद की जमीन पर खेती करने वाले किसानों के साथ-साथ दूसरे की जमीन पर बटाई/ठेका पर खेती करने वाले किसान भी बिहार राज्य सहायता योजना के तहत ऑन-लाईन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. डीसीओ ने बताया कि रैयती किसान व्यक्तिगत पहचान-पत्र, फोटो, बैंक पासबुक, आवासीय प्रमाण-पत्र के साथ-साथ उस जमीन का हाल के दिनों में बने एलपीसी देंगे. जिस पर उन्होंने फसल लगाए हैं. इसी तरह गैर-रैयत/बटाईदार किसान को भी रजिस्ट्रेशन के दौरान व्यक्तिगत पहचान-पत्र, फोटो, बैंक पासबुक, आवासीय प्रमाण-पत्र साथ-साथ रकवा सहित दूसरे की जमीन पर खेती करने से संबंधी स्वघोषणा-पत्र एवं किसान सलाहकार या फिर वार्ड सदस्य का अनुशंसित पत्र देना होगा.

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अधिकतम दो हेक्टेयर का मिलेगा मुआवजा

जानकारी के मुताबिक फसल/उत्पादन प्रभावित होने की स्थिति में किसानों को अधिकतम दो एकड़ जमीन के लिये सहायता राशि दी जाएगी. 20 प्रतिशत से कम फसल नुकसान होने पर प्रति एकड़ 75 सौ रुपये तथा दो एकड़ के लिये 15 हजार रुपये किसानों को मिलेंगे. इसी तरह 20 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर प्रति एकड़ 10 हजार रुपये तथा दो एकड़ के लिये 20 हजार रुपये आर्थिक सहायता किसानों को दी जायेगी.

कहते हैं अधिकारी..

खगड़िया के डीसीओ दीपक कुमार ने बताया कि बिहार राज्य फसल योजना के तहत इस जिले के किसान गेहूं, मक्का, सरसों व मसूर फसल के लिये ऑन लाइन निबंधन करा सकेंगे. गेहूं, मक्का, मसूर तथा राई- सरसों की बुआई करने वाले किसान को 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को ही फसल नुकसान होने की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जायेगी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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