सांसद प्रिंस राज को हिरासत में लेना चाहती है दिल्ली पुलिस, अग्रिम जमानत याचिका का किया विरोध

लोजपा सांसद प्रिंस राज की अग्रिम जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया है. पुलिस ने अदालत को दलील दी है कि प्रिंस राज को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरुरत इस केस में है.कोर्ट ने शुक्रवार तक मामले को टाला है.
दुष्कर्म के मामले में आरोपित समस्तीपुर सांसद व लोजपा (पारस गुट) नेता प्रिंस राज की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. हाल में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रिंस राज अग्रिम जमानत याचिका के लिए अदालत गये हैं. दिल्ली पुलिस ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया है. हालांकि कोर्ट ने मामले को फिलहाल शुक्रवार के लिए टाल दिया है.
लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज पर दुष्कर्म के आरोप लगे हुए हैं. हाल में ही कोर्ट के आदेश के बाद उनके उपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. वहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए वो अदालत में अग्रिम जमानत याचिका के लिए गये हुए हैं. गुरुवार को अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. दिल्ली पुलिस ने प्रिंस राज की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया.
गुरुवार को अदालत में दिल्ली पुलिस के तरफ से यह दलील दी गयी कि इस मामले में आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरुरत है. इसलिए पुलिस को इसकी अनुमति मिलनी चाहिए. वहीं सांसद प्रिंस राज के वकील ने अदालत को यह बताया कि ये पूरा मामला हनी ट्रैप और उगाही से जुड़ा हुआ है. यहां कोइ भी रेप पीड़िता नहीं है.
Also Read: Bihar News: सीवान में राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोलियों से भूना, मौत
बता दें कि सांसद प्रिंस राज पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है. प्रिंस राज इसे ब्लैकमेलिंग और ठगी का मामला बताते हैं.उनका कहना है कि महिला ने अपने एक साथी के साथ मिलकर रुपये वसूलने के लिए आरोप लगा रही है. वहीं इस मामले ने एकबार फिर तूल पकड़ लिया है.
दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में प्रिंस राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. इसमें चिराग पासवान के नाम का भी जिक्र है.वहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रिंस राज जमानत याचिका के लिए अदालत की शरण में हैं.
POSTED BY: Thakur Shaktilochan
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




